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चंडीगढ़ में उड़ी नियमों की धज्जियां, होटलों और रेस्टोरेंटो में नाबालिगों को परोसी जा रही शराब

Thu, 16 Jan 2020 02:54 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 16 Jan 2020 02:54 PM IST
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wine served to minors in the city's pubs, hotels and restaurants
प्रतीकात्मक तस्वीर
चंडीगढ़ के पबों, होटलों और रेस्टोरेंटों में आबकारी अधिनियम की जमकर अनदेखी की जा रही है। नए साल के जश्न में देर रात तक नाबालिगों को शराब परोसी गई। इसका खुलासा तब हुआ जब विभाग की टीम ने इस मामले की रिपोर्ट दाखिल की। अब विभागीय अधिकारी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है।
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गौरतलब है कि नए साल के जश्न में शहर के पबों, होटलों और रेस्टोरेंटों में नियमों की अनदेखी न हो सके इसको लेकर तीन दल बनाए गए थे, जिसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन के अधिकारियों को शामिल किया गया था। साथ ही शहर की पुलिस को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद भी पब, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने जश्न के लिए तय समय के बाद भी जमकर शराब परोसी।
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हैरान करने बाली बात यह रही कि संचालकों द्वारा नाबालिगों को भी शराब परोसी गई। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जांच दल के सदस्यों ने इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को लिखित में दी। अब अधिकारी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक 8 फर्मों को नोटिस जारी किया जा चुका है। जल्द ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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चंडीगढ़ में क्या है उम्र..
शराब के उपयोग और शराब की खरीद के लिए कानूनी आयु के संबंध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में शराब सेवन और खरीदने की 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। दिल्ली में भी यही उम्र की सीमा तय की गई है।


इस मामले की जानकारी मिली है। जल्द ही ऐसे पब, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे इसी मामले में 8 फर्मों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।
- आरके चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर, एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग, चंडीगढ़
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