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नाबालिग से शारीरिक शोषण मामला: मां और उसके प्रेमी को पांच साल की सजा

Tue, 18 Nov 2025 12:33 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 18 Nov 2025 12:33 AM IST
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Minor's physical abuse case: Mother and her lover sentenced to five years in prison
चंडीगढ़। जिला अदालत ने नाबालिग बच्चे से शारीरिक छेड़छाड़ के मामले में मां और उसके प्रेमी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में बच्चे की मां की भूमिका को भी गंभीर मानते हुए उसे भी दोषी करार दिया। मां अपने प्रेमी को गलत हरकतों से रोकती नहीं थी, बल्कि बच्चे के साथ क्रूरता भी करती थी
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यह मामला तीन वर्ष पहले तब सामने आया था, जब बच्चे के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी का एक अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और उनकी गैरमौजूदगी में वह व्यक्ति अक्सर घर आता था। दोनों बच्चों के सामने नशा करते और ऐसा व्यवहार करते थे जिससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा था।
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शिकायतकर्ता के अनुसार एक बार जब वे दिल्ली गए हुए थे, तब रात के वक्त आरोपी घर पहुंचा और नशे की हालत में बच्चे के साथ गलत हरकत की। आरोपी ने बच्चे को धमकी दी कि वह यह बात किसी को न बताए, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए पिता को सब कुछ बता दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई।
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