चंडीगढ़: एक सप्ताह बढ़ा मिनी लॉकडाउन, पंजाब और हरियाणा की तरह जारी रहेंगी बंदिशें
इस पर फैसला लेने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को ट्राइसिटी के अधिकारियों की बैठक ली।
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चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में लागू मिनी लॉकडाउन को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। इस दौरान सभी गैर-अनिवार्य दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि पहले की तरह ही दिन में लोगों के बाहर निकलने पर रोक नहीं रहेगी। इस लॉकडाउन में सभी पुराने नियम लागू होंगे। हालांकि प्रशासन ने इस बार स्पष्ट किया है कि अगर कोई गैर-अनिवार्य दुकान खुली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ट्राइसिटी के अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक के बाद प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने 25 मई सुबह पांच बजे तक के मिनी लॉकडाउन का एलान कर दिया। पिछले हफ्ते की तरह गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे लेकिन चंडीगढ़ से किसी भी अन्य राज्य से लोग आ और जा सकेंगे। बैंक खुले रहेंगे लेकिन 50 फीसदी स्टाफ को ही दफ्तर आने की मंजूरी होगी। निजी दफ्तर खुले रहेंगे। सुबह सैर करने की अनुमति रहेगी। डीसी की इजाजत के बाद शादी में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोगों की मंजूरी रहेगी।
शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा और दोनों दिन लोगों के घर से बाहर निलकने पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों को उम्मीद थी कि पंजाब की तर्ज पर उन्हें इस बार राहत मिलेगी लेकिन उन्हें कोई छूट नहीं मिली।
प्रशासन ने व्यापारियों व दुकानदारों को फिलहाल छूट देने से इंकार कर दिया है। हालांकि प्रशासक ने डीसी मनदीप सिंह बराड़ को आदेश दिए हैं कि वह आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न व्यापारी, बाजार संघ और उद्योग संघों के साथ बैठक करें और उन्हें कैसे राहत पहुंचाई जा सके, इस पर चर्चा करें व उनके सुझाव लें। प्रशासक ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे घर में ही रहें और बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें।
ये बंद रहेगा
- सुखना लेक, रॉक गार्डन और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच लोग पार्कों में सैर कर सकेंगे
- मंजूरी के बाद ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को छोड़ अन्य के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद रहेंगे
- सभी मॉल, सिनेमा घर, म्यूजियम और लाइब्रेरी बंद रहेंगी
- स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जरूरत के अनुसार स्टाफ को आना होगा
- यूपीएससी की परीक्षाओं को छोड़ अन्य सभी परीक्षाएं स्थगित
- सभी तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
- शराब के ठेके भी बंद
ये खुला रहेगा
- किराना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा, मोबाइल रिपेयर और ऑप्टिकल्स की दुकानें
- केमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दवाइयां, फॉर्मास्यूटिकल व उपकरणों की दुकानें
- पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
- गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति।
- 50 फीसदी सवारियों के साथ सीटीयू की बसें चलेंगी
- सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे।
- सरकारी दफ्तरों में जा सकेंगे लेकिन कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
- सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। निजी दफ्तरों के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं
- सभी लैब, टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी खुलेंगे
- रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी। शाम 5 बजे तक खुद सामान ले जा सकेंगे और रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति
मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।