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अलर्टः चंडीगढ़ में बच्चों की जान से हो रहा खिलवाड़, बिना लाइसेंस के ड्राइवर दौड़ा रहे स्कूल वाहन

Wed, 19 Feb 2020 02:01 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अभिषेक वाजपेयी, चंडीगढ़
अभिषेक वाजपेयी, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 19 Feb 2020 02:01 PM IST
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drivers running school buses without driving licence in chandigarh
स्कूल बसों की चेकिंग - फोटो : अमर उजाला
यदि आप यह समझ रहे हैं कि आपका नौनिहाल जिस वाहन से स्कूल जा रहा है उसको एक प्रशिक्षित चालक चला रहा तो यह सोचना गलत होगा। चंडीगढ़ में स्कूली वाहन को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अप्रशिक्षित चालक चला रहे हैं। इसका खुलासा चंडीगढ़ कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट (सीसीपीसीआर) के स्कूली वाहन चालकों के खिलाफ अभियान में हुआ है।
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अभियान के दौरान शहर के कई स्कूलों के वाहनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कई स्कूली वाहनों को ऐसे चालक चला रहे थे, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। सीसीपीसीआर की ओर से जब चालकों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने किसी भी वाहन चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थान से कोई प्रशिक्षण भी नहीं लिया है।
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आपको बता दें कि पंजाब के संगरूर में स्कूल वैन हादसे के बाद चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में जिम्मेदार विभाग स्कूल वाहनों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत दर्जनों स्कूली वाहनों को जब्त किया जा रहा है और चालान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीपीसीसीआर, एसटीए और ट्रैफिक पुलिस ने अभियान शुरू किया है।
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पंजाब के परमिट पर चला रहे बस

अभियान के दौरान चंडीगढ़ में कई स्कूली वाहन पंजाब के परमिट पर चलते हुए मिले। सीसीपीसीआर द्वारा चलाए गए अभियान में वाहनों के जब दस्तावेज चेक किए गए तो पता चला कि स्कूली वाहन पंजाब के परमिट पर चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई वाहनों की फिटनेस नहीं हुई थी। कई वाहनों में बच्चे ओवरलोड मिले।

अभियान के तहत क्या हुई कार्रवाई
चंडीगढ़ में सीसीपीसीआर, एसटीए और यातायात पुलिस ने मंगलवार को स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। सेक्टर 45 बुड़ैल और 49 सेक्टर में चलाए गए अभियान के तहत 4 ऑटो को जब्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 3 बसों के पास चंडीगढ़ का परमिट नहीं मिलने पर चालान किया गया। आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर 21 ऑटो के भी चालान काटे गए। इस अवसर पर सीसीपीसीआर की चेयरपर्सन हरजिंदर कौर, सदस्य पूजा, लॉ ऑफिसर करतार सिंह, वरिष्ठ सहायक अरविंद के धवन आदि उपस्थित थे।

ये हैं स्कूली वाहन के लिए जरूरी नियम
- वाहन में अग्निशमन यंत्र होना जरूरी
- वाहन में स्पीड गवर्नर लगा होना आवश्यक
- स्कूली वाहन में चिकित्सकीय बॉक्स अनिवार्य
- बस में सवार बच्चों की मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट
- वाहन में महिला सहायक की तैनाती जरूरी
- एसटीए द्वारा जारी किए गए आवश्यक कागज
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