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पंजाब कैबिनेट का फैसलाः सरपंच और जिप प्रधान के लिए महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 17 Oct 2018 10:33 PM IST
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पंजाब मंत्रिमंडल
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पंजाब कैबिनेट ने पंचायत सरपंचों के साथ-साथ पंचायत समितियों और जिला परिषद के चेयरपर्सन पद के लिए रोटेशन आधार पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार को मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सात दिनों में पंजाब के राज्यपाल को इस संबंधी अध्यादेश पेश कर दिया जाएगा।
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कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उक्त संस्थाओं में पिछले साल महिलाओं के लिए आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया था। मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब पंचायती राज एक्ट -1994’ और ग्राम पंचायत एंड चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति एंड जिला परिषद रूल्स -1994 को अब मंजूरी दी है।
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अध्यादेश के अनुसार ‘पंजाब पंचायती राज एक्ट -1994’ की धारा 12, 102 और 106 के अधीन पद के आरक्षण के मकसद के लिए रोटेशन सिद्धांत को अपनाया गया है। अलग-अलग श्रेणियों के पदों को पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जो कि जनगणना के अनुसार ली जाएगी।
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सीटों और पदों का रोटेशन प्रत्येक आम चुनाव के समय की जाएगी। यह रोटेशन स्थितियों के आधार पर निर्धारित होगा। सीटों और पदों की संख्या का निर्धारण पंचायत समितियों की मौजूदा बनावट को तब तक प्रभावित नहीं करेगी जब तक इसके लिए चुने गए सदस्यों के पदों की मियाद खत्म नहीं हो जाती।