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हरियाणाः आउटसोर्स महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश को लेकर बड़ा तोहफा, सर्कुलर भी जारी

Tue, 10 Dec 2019 01:08 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 10 Dec 2019 01:08 PM IST
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maternity leave related cicular for outsourced woman employees by haryana government
प्रतीकात्मक फोटो
हरियाणा के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट वन और टू के तहत रखी गई महिला कर्मचारियों को अब मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। इसके संदर्भ में हरियाणा सरकार ने सोमवार को सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके बाद सोमवार से यह सुविधा प्रदेश में लागू मानी जाएगी। प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड, निगमों के एमडी इत्यादि अन्य अफसरों को ये सर्कुलर भेजकर उन्हें अवगत करवा दिया गया है। हरियाणा में इस सुविधा को लेकर 2015 से कवायद चल रही थी।
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सूबे में हजारों की संख्या में ऐसी महिला कर्मी हैं, जो सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पार्ट वन व टू पॉलिसी के तहत सेवाएं दे रहीं है। विभागों में इन महिला कर्मियों की नियुक्तियां विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्स व एजेंसियों के माध्यम से की गई हैं। इन महिला कर्मियों की लंबे अरसे से मांग  थी कि उन्हें भी नियमित महिला कर्मियों की तर्ज पर मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए।  हरियाणा सरकार ने भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला कर्मियों की इस मांग को पूरा करने का वादा किया था।
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अब सरकार ने इस संदर्भ में सभी विभागों, निगमों व बोर्डों के मुखियाओं को इस संबंध में निर्देश देते हुए तुरंत इस सुविधा को लागू करवाने को कहा है। उन्हें कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ सभी सर्विस प्रोवाइडर्स व एजेंसियां आउटसोर्स महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश की यह सुविधा दे रही हैं। इतना ही नहीं यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर्स व एजेंसी इसमें लापरवाही दिखाती है, तो उनकी सेवाएं टर्मिनेट कर दी जाएंगी।
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