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फैसला : गवाह को धमकाने के मामले में महाजन को मिली जमानत

Wed, 09 Mar 2022 10:10 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 09 Mar 2022 10:10 PM IST
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Mahajan gets bail in case of intimidation of witness
चंडीगढ़। सेक्टर-17 में हुई जींद के युवक की हत्या के मामले में गवाह को धमकाने के आरोपी संजीव महाजन को जिला अदालत ने बुधवार को जमानत दे दी। बचाव पक्ष के वकील राजेश शर्मा ने अपनी दलीलों में कहा कि इस आरोप में जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, उनके आधार पर कोई एफआईआर बनती ही नहीं है। इस मामले का संज्ञान सिर्फ अदालत ले सकती है। सरकारी वकील ने बचाव पक्ष वकील की दलीलों का विरोध किया। दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। इसमें संजीव महाजन को एक लाख रुपये बेल बांड भरना होगा ।
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सितंबर 2019 में जींद (हरियाणा) के तेजेंदर उर्फ माली की सेक्टर-17 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गैंगस्टर विकास बॉक्सर और उसके साथियों पर है। मुख्य आरोपी विकास उर्फ बॉक्सर अभी जेल में है। पुलिस ने बताया कि खरड़ निवासी रोहित को विकास उर्फ बॉक्सर के खिलाफ गवाही देने पर संजीव महाजन धमकाया था। संजीव ने जिसके फोन से गवाह को धमकी दी थी, उसने पुलिस को बयान दिया था कि महाजन कुछ दिन पहले कोर्ट में पेशी पर आया था। तब उसने कहीं कॉल करने के लिए उससे फोन मांगा था।
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