{"_id":"1512923c0d19c3849974965f31dbae51","slug":"loksabha-election-duty-officers-employees","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव ड्यूटी देने वाले अधिकारी, कर्मी ध्यान दें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव ड्यूटी देने वाले अधिकारी, कर्मी ध्यान दें
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Sat, 22 Mar 2014 11:01 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दस अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ, अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने शुक्रवार को जिला सचिवालय में आयोजित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह हिदायत जारी की।
उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी के दबाव में आकर कोई कार्य न करें और यदि कहीं भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो तो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
टीमों को निर्देश दिए गए कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की सीमा के अंदर किसी प्रकार का बैनर, पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्र्री न हो। सभी बीएलओ मतदाताओं को उनके घर पर वोटर पर्ची भी वितरित करेंगे। साथ ही मतदान वाले दिन भी मतदाताओं की सुविधा के लिए वोट की पर्ची लेकर बैठेंगे।
विज्ञापन
बूथों पर होगी मेडिकल की व्यवस्था
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर जरूरत के अनुसार मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात करें, ताकि गर्मी से होने वाली परेशानी के बाद पोलिंग पार्टी और वोटरों को ओआरएस घोल भी दिए जा सकें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक दल को गर्मी से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके परचे भी दिए जाएं। प्रत्येक टीम के पास फर्स्ट एड किट अवश्य उपलब्ध हो। यह भी तय करें।
विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने शुक्रवार को जिला सचिवालय में आयोजित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह हिदायत जारी की।
उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी के दबाव में आकर कोई कार्य न करें और यदि कहीं भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो तो तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
टीमों को निर्देश दिए गए कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की सीमा के अंदर किसी प्रकार का बैनर, पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्र्री न हो। सभी बीएलओ मतदाताओं को उनके घर पर वोटर पर्ची भी वितरित करेंगे। साथ ही मतदान वाले दिन भी मतदाताओं की सुविधा के लिए वोट की पर्ची लेकर बैठेंगे।
विज्ञापन
बूथों पर होगी मेडिकल की व्यवस्था
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर जरूरत के अनुसार मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात करें, ताकि गर्मी से होने वाली परेशानी के बाद पोलिंग पार्टी और वोटरों को ओआरएस घोल भी दिए जा सकें।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक दल को गर्मी से बचने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके परचे भी दिए जाएं। प्रत्येक टीम के पास फर्स्ट एड किट अवश्य उपलब्ध हो। यह भी तय करें।