फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Lok Sabha Elections 2019, Petition in High Court against AAP Candidate from Bathinda Baljinder Kaur

लोकसभा चुनाव 2019: बठिंडा से 'आप' उम्मीदवार के खिलाफ याचिका पहुंची हाईकोर्ट, फर्जी वोट के आरोप

Tue, 07 May 2019 12:36 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 07 May 2019 12:36 PM IST
विज्ञापन
Lok Sabha Elections 2019, Petition in High Court against AAP Candidate from Bathinda Baljinder Kaur
आप उम्मीदवार बलजिंदर कौर
पंजाब में बठिंडा लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार बलजिंदर कौर पर आरोप लगाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला चुनाव अधिकारी को याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर तीन दिन के भीतर फैसला करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए स्थानीय वोटर हरमिलाप सिंह ग्रेवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि बलजिंदर कौर की वोट फर्जी है और इसी के सहारे ही वह लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। याची ने बताया कि इस बारे में जिला चुनाव अधिकारी को भी शिकायत दी गई थी लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग और जिला चुनाव अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है और चुनाव सर पर हैं ऐसे में इस मामले का जल्द निपटारा जरूरी है। हाईकोर्ट ने जिला चुनाव अधिकारी को तीन दिन की मोहलत देते हुए शिकायत के आधार पर सुनवाई कर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

राजनीतिक सभाओं के दौरान अकाली दल को पंथ की पार्टी कहे जाने को लेकर शिअद विवादों में घिर गया है। पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर होशियारपुर निवासी बलवंत सिंह खेड़ा ने भारतीय चुनाव आयोग के पास शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की तो खेड़ा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। सोमवार को हाईकोर्ट की डबल बैंच ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को आदेश दिए कि खेड़ा की शिकायत पर तीन दिन में कार्रवाई की जाए।

याचिकाकर्ता बलवंत सिंह खेड़ा ने हाईकोर्ट में वकील जतिंदरजीत कौर और इशपुनीत कौर के जरिए दायर याचिका में बताया कि शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने तीन अप्रैल को बठिंडा के गांव कोटशमीर में एक राजनीतिक जनसभा को संबोधन करने के दौरान कहा था कि अकाली दल पंथ की पार्टी है और लोकसभा चुनाव में डेरा प्रेमी संबंधी आदेश अकाल तख्त का माना जाएगा। याचिका में खेड़ा ने बताया कि बादल ने ऐसा बोलकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसको लेकर उन्होंने 26 अप्रैल को भारतीय चुनाव आयोग के पास शिअद की मान्यता रद्द करने को लेकर शिकायत की थी। लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की ।

याचिका में खेडा के वकीलों जतिंदरजीत कौर और इशपुनीत सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया गया था। इस याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सुनवाई करते हुए भारतीय चुनाव आयोग को खेड़ा की शिकायत पर तीन दिन में सुनवाई करने के आदेश जारी किए। बलवंत सिंह खेड़ा ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें हाईकोर्ट पर भरोसा था और अब उन्हें उम्मीद जाग चुकी है कि अदालती आदेशों के बाद शिअद के खिलाफ चुनाव आयोग उनकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed