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लोकसभा चुनाव 2019: वोट के लिए न बंटे नोट, इस पर जनता रखेगी नजर, हेल्पलाइन नंबर जारी
Wed, 20 Mar 2019 12:49 PM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 20 Mar 2019 12:49 PM IST
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लोकसभा चुनाव 2019 में नेता वोट के लिए नोट का इस्तेमाल न करें, इसकी निगरानी सीधे जनता रखेगी और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत देगी। इसके लिए आयकर विभाग के समन्वय के साथ निर्वाचन आयोग ने खास व्यवस्था की है। इसके लिए पहली बार एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है, जिस पर कोई भी व्यक्ति इस तरह की शिकायत कर सकेगा।
चुनाव के दौरान अमूमन ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि कुछ नेता वोट खरीदने के लिए नोट और शराब का इस्तेमाल करने से भी भी परहेज नहीं करते। लेकिन इस बार ऐसे नेताओं पर शिकंजा कसने केलिए खास तरीका अपनाया जा रहा है। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा कंट्रोल रूम और शिकायत मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है।
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम में हरियाणा के लिए टोल फ्री नंबर 18001804815 जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम राशि की आवाजाही के संबंध में या अन्य संदिग्ध वस्तुएं, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, के संबंध में जानकारी या शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने यह निर्देश भी दिये हैं कि चुनाव के दौरान धन के स्त्रोत की वास्तविकता को स्थापित करने के लिए संबंधित आवश्यक दस्तावेजों व सबूतों को नकदी के साथ लेकर जाना होगा और विशेष तौर पर जहां नकद राशि 10 लाख रुपये से अधिक हो।
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चुनाव के दौरान अमूमन ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि कुछ नेता वोट खरीदने के लिए नोट और शराब का इस्तेमाल करने से भी भी परहेज नहीं करते। लेकिन इस बार ऐसे नेताओं पर शिकंजा कसने केलिए खास तरीका अपनाया जा रहा है। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा कंट्रोल रूम और शिकायत मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है।
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हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम में हरियाणा के लिए टोल फ्री नंबर 18001804815 जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति अधिकतम राशि की आवाजाही के संबंध में या अन्य संदिग्ध वस्तुएं, जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, के संबंध में जानकारी या शिकायत दर्ज करवा सकता है।
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उन्होंने बताया कि आयकर विभाग ने यह निर्देश भी दिये हैं कि चुनाव के दौरान धन के स्त्रोत की वास्तविकता को स्थापित करने के लिए संबंधित आवश्यक दस्तावेजों व सबूतों को नकदी के साथ लेकर जाना होगा और विशेष तौर पर जहां नकद राशि 10 लाख रुपये से अधिक हो।