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लोकसभा चुनाव 2019: विदेशी खाते की छुपाई जानकारी तो लिया जाएगा कड़ा एक्शन, छिन जाएगी उम्मीदवारी

Thu, 14 Mar 2019 03:08 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 14 Mar 2019 03:08 PM IST
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Lok Sabha Elections 2019, Bank Details Must during Nominations by Candidates
सांकेतिक तस्वीर
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को लेकर कई घोषणाएं कीं। इसमें सबसे अहम है कि नामांकन के दौरान उम्मीदवार को इस बार कई जानकरियों आयोग को देनी होंगी। इसमें आय के ब्योरे में निजी के साथ पत्नी और बेटे, बेटियों का ब्योरा शामिल है। देश में स्थित बैंक खातों के अलावा यदि किसी का बैंक खाता विदेश में है, तो उसका भी ब्योरा देना होगा। यदि कोई उम्मीदवार आय का ब्योरा नहीं देता और शिकायत मिलने पर इसका खुलासा होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
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जांच अधिकारी को यदि शिकायत गंभीर लगी तो प्रत्याशी का नामांकन रद्द भी हो सकता है। चंडीगढ़ में 22 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी शहर में संचालित किसी भी नेशनल बैंक में अपना खाता खोल सकेंगे। इस खाते के जरिए ही चुनाव के दौरान उन्हें खर्च करना होगा। प्रत्याशी नामांकन के एक दिन पहले तक अपना अकाउंट खोल सकते हैं। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को फार्म नंबर 6 पर पूरी जानकारी देनी होगी।
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इन अकाउंट की भी देनी होगी जानकारी
चुनाव आयोग की मानें तो नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को अपने पहले से चल रहे अकाउंट की डिटेल भी देनी होगी। हालांकि, चुनाव के दौरान वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
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रोजाना खर्च का देना होगा ब्योरा
प्रत्याशियों को रोजाना किए गए खर्च का ब्योरा भी देना होगा, जिसका मिलान बैंक खाते से किया जाएगा। इसके अलावा इस खाते के एटीएम कार्ड के लेनदेन पर भी आयोग की पैनी नजरें रहेंगी। प्रत्याशी पचास हजार रुपए से ज्यादा का कैश अपने पास नहीं रख सकेंगे।


खर्च पर रहेगी निगरानी
खर्च की निगरानी के लिए उम्मीदवार के हर दिन के खर्च प्रचार सामग्री और चुनाव से जुड़े दूसरे खर्च का हिसाब किताब बारीकी से देखा जाएगा। उम्मीदवारों को इसके लिए एक खाता बही भी रखनी पड़ेगी।
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