मतदाता सूची में नाम है या नहीं, जानने के लिए अपनाए ये तरीका, मोबाइल पर मिलेगी जानकारी
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18 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मतदाता सूची में उसका नाम हो। अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पिछले चुनाव के दौरान लिस्ट में आपका नाम होता है लेकिन आने वाले चुनाव में आपका नाम कट गया।
अब कोई भी व्यक्ति मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन यह पता कर सकता है कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो ऑनलाइन ही ‘मतदाता सूचना पर्ची’ का प्रिंट निकाल कर किसी अन्य फोटो आईडी प्रूफ के साथ वोट डालने जा सकते हैं। वहीं अगर कोई चंडीगढ़वासी अभी तक वोटर कार्ड नहीं बनवा पाया है तो वह 12 अप्रैल से पहले आवेदन कर सकता है।
वोटर लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका
सबसे पहले आपको Electoralsearch.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको दो विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प में वोटर आईडी की डिटेल्स भरनी होगी। जैसे कि नाम, पिता का नाम, लिंग आदि। वहीं दूसरे विकल्प में मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर भरना होगा, जो कि पहचान पत्र में फोटो के ऊपर लिखा होता है। आप किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं।
पहला तरीका
अगर आप पहला विकल्प चुनते हैं तो आपको पहचान पत्र पर लिखी सभी जानकारी भरनी होगी। जैसे नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, उम्र/जन्मतिथि, राज्य, जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। सभी जानकारी भरने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। जो पेज खुलेगा उसमें सर्च रिजल्ट होगा।
इसमें से अपनी डिटेल्स का चुनाव कर व्यू डिटेल्स बटन पर क्लिक करें। आपकी सारी डिटेल्स नई टैब में खुल जाएगी। नीचे दिए गए ‘मतदाता सूचना प्रिंट करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करने पर ये डिटेल्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगी।
दूसरा तरीका
दूसरा तरीका यह है कि आप नाम से सर्च करने के बजाय मतदाता पहचान-पत्र क्रमांक संख्या से सर्च करें। इसके लिए आपको इसी पेज पर विकल्प मिल जाएगा। इस पेज पर आपको पहचान पत्र का नंबर, राज्य और कैप्चा कोड भरना होगा। जिसके बाद सभी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। यदि अपनी डिटेल्स डालने के बाद आपकी मतदाता सूचना नहीं दिखती हैं तो आप निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर बात भी कर सकते हैं।
वोटर कार्ड बनवाने के लिए 12 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन
अगर किसी ने अभी तक वोटर कार्ड नहीं बनवाया है तो 12 अप्रैल से पहले वह आवेदन कर सकता है। साथ ही वोटर कार्ड में यदि कोई गलती है तो उसे भी दुरुस्त कराया जा सकता है। पता बदल गया है, तो वह भी अपडेट करा सकते हैं। नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य है। 1 जनवरी 2019 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
यहां बनेंगे वोटर कार्ड
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस अर्जुन शर्मा ने बताया कि शहर में पहली बार ई-संपर्क केंद्रों पर यह सुविधा दी गई है। इन केंद्रों को मतदाता पंजीकरण सेंटर बनाया गया है। घर बैठे आवेदन कर सकते हैं या जिला निर्वाचन दफ्तर से फार्म लेकर जमा कर सकते हैं। संबंधित फार्म पर अपने आवेदन पत्र के साथ फोटो, पता और जन्म तिथि का प्रमाण लगाना होगा।
इन जरूरत के लिए भरें फार्म
फार्म 6- नए वोटर बनने के लिए और किसी अन्य पोलिंग स्टेशन में नाम स्थानांतरित कराने के लिए।
फार्म 6 ए- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए।
फार्म 7- किसी वोटर का नाम शामिल होने पर आपत्ति और नाम हटाने के लिए।
फार्म 8- मतदाता सूची की किसी गलती को ठीक कराने और फोटो शामिल कराने के लिए।
फार्म 8 ए- पोलिंग बूथ बदलने के लिए।