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Chandigarh News: लोक अदालत 14 को, तीन दिन पहले जमा करवा सकते हैं रसीद

Tue, 10 Sep 2024 05:25 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Sep 2024 05:25 AM IST
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Lok Adalat on 14th, receipt can be submitted three days in advance
चंडीगढ़। जिला अदालत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान भुगतने आने वाले लोगों की परेशानी को देखते हुए नई व्यवस्था की गई है। इससे उन्हें लंबी-लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत लोग 11 से 13 सितंबर के बीच आकर अपनी चालान रसीद जमा करवा कर पर्ची ले सकते हैं। इसके बाद 14 सितंबर को संबंधित कोर्ट में जुर्माना भुगत सकेंगे।
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ट्रैफिक चालान भुगतने के लिए अब तक लोग सुबह-सुबह अदालत पहुंचकर लंबी लाइन में लगकर चालान रसीद जमा करवाते थे। कई घंटे तक लाइन में लगने के बाद उन्हें पता चलता था कि चालान किस अदालत में जाएगा। फिर वहां जाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया में पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग 11 से 13 सितंबर के बीच अदालत में चालान जमा करवाएंगे, उनकी लिस्ट लोक अदालत से पहले ही तैयार हो जााएगी। लोक अदालत के दिन सुबह जब वे अदालत पहुंचेंगे तो उन्हें यहां आकर पता लग जाएगा कि उन्हें किस कोर्ट में जाना होगा। इससे समय भी बचेगा।
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