सभी बाजार खुलेंगे, दुकानों से ऑड-ईवन खत्म, बस-टैक्सी, ऑटो रिक्शा दौड़ेंगे, पढ़ें- चंडीगढ़ में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
- सेक्टर-19, 22 और 15 समेत सभी बड़े बाजारों में ऑड-ईवन रहेगा लागू
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, स्वीमिंग पूल, नाई की दुकान और सैलून बंद रहेंगे
- एलांते मॉल, सेंट्रा मॉल बंद लेकिन रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी होगी
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विस्तार
लॉकडाउन 4.0 में चंडीगढ़ प्रशासन ने शहरवासियों को कई रियायतें दे दी हैं। मंगलवार से शहर में सीटीयू की नॉन-एसी बसें, टैक्सी और ऑटो रिक्शा दौड़ने लगेंगे। वहीं, शहर के अंदरूनी मार्केट पर लगाए गए ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब सभी दुकानें रोजाना खुलेंगी। यही नहीं, अब सेक्टर-19, 22 और 15 समेत सभी बड़े बाजार भी खुलेंगे। हालांकि इन बाजारों में स्थिति दुकानों पर ऑड-ईवन सिस्टम लागू रहेगा। प्रशासन के यह आदेश मंगलवार से शहर में लागू हो जाएंगे।
रविवार शाम केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने ट्राइसिटी के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद प्रशासन ने विस्तृत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ट्राइसिटी में लोग बिना पास के आ-जा सकेंगे। पहले शहर में मार्केट की दुकानें ऑड-ईवन के अनुसार खोली जा रही थीं लेकिन अब लॉकडाउन 4.0 में ऑड-ईवन को समाप्त कर दिया गया है।
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सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें रोजाना खोली जा सकेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोला जाएगा लेकिन अभी दर्शकों को इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स से सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खाना मंगवा सकेंगे। प्रशासन ने सलाह दी है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहें। इलाज या बेहद जरूरी काम पर ही घर से निकलें।
सीटीयू की बसों में अब एक ही किराया, 20 रुपये
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर चंडीगढ़ प्रशासन ने भी शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने का फैसला लिया है। प्रशासन ने फैसला किया है कि बुधवार से शहर में 50 प्रतिशत सवारियों के साथ सीटीयू की नॉन-एसी बसें चलाई जाएंगी।
आदेश में कहा गया है कि अगर मोहाली-पंचकूला व जीरकपुर तैयार होते हैं तो वहां के लिए भी बसें चलाई जाएंगी। हालांकि बसों में यात्रा करने के लिए सिर्फ एक ही 20 रुपये का किराया तय किया गया है। इसके अलावा टैक्सी कैब में ड्राइवर के अलावा दो सवारी और ऑटो रिक्शा में सिर्फ एक सवारी ही बैठ सकेगी। टू-व्हीलर पर दो व्यक्तियों के बैठने पर पाबंदी रहेगी।
मोबाइल में आरोग्य सेतु एप का इंस्टॉल होना जरूरी
प्रशासन की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक, हर सरकारी कर्मचारी के फोन में स्वास्थ्य मंत्रालय का आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल होना चाहिए। चंडीगढ़वासियों से भी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करने की मांग की है। डाउनलोड करने के बाद लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
31 मई तक क्या-क्या खुला रहेगा
- रेस्टोरेंट्स खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी होगी
- 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सभी प्राइवेट ऑफिस खुल सकेंगे
- सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। 11 से 12 के बीच अफसरों से मिल सकेंगे लोग
- संपर्क सेंटर, आरएलए और सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी खुलेंगे
- बिना पास के सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ट्राइसिटी के लोग आ और जा सकेंगे
- इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। कंटेनमेंट जोन से कर्मचारी काम नहीं करेंगे
- 50 प्रतिशत सवारियों के साथ सीटीयू की बसें चलेंगी
- कार में कुल 3 लोग बैठेंगे और टू-व्हीलर पर दूसरे के बैठने पर प्रतिबंध रहेगा
- पेट्रोल पंप, गैस सप्लाई खुली रहेगी
- सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी मोटर मार्केट खुलेंगी
- रेहड़ी मार्केट-46, सदर मार्केट-19, पालिका बाजार-19, पटेल मार्केट-15, शास्त्री मार्केट-22 और कृष्णा मार्केट-41 खुलेंगे
- सेक्टर-17 की मार्केट, प्लाजा, सड़कों के किनारे स्थित शोरूम भी खुलेंगे
- इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मकैनिक काम कर सकेंगे
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी
- बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी
- बैंक, मेडिकल स्टोर, पोस्टल सेवाओं के अलावा प्राइवेट क्लीनिक भी खुलेंगी
- ई-कॉमर्स से अनिवार्य सेवाओं से जुड़े सामान ही मंगवा सकेंगे
- कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा लेकिन मजदूर भी वहीं रहेंगे
- अन्य राज्यों से सहमति के आधार पर लंबे रूट की बसें भी चलेंगी
- सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं
31 मई तक क्या-क्या बंद रहेगा
- स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद
- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद
- सभी कम्युनिटी सेंटर, सिनेमा हॉल, जिम और बार बंद रहेंगे
- एलांते मॉल, सेंट्रा मॉल समेत सभी मॉल बंद रहेंगे
- स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद
- शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी के बाहर निकलने पर पाबंदी
- हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक
- अगले आदेश तक सैलून, बार्बर शॉप, ब्यूटी पॉर्लर बंद
- पब्लिक प्लेस पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू इत्यादि का उपभोग बंद
- 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिला व 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों के बाहर निकलने पर रोक
- शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल
- अपनी मंडी व डे मार्केट बंद
कंटेनमेंट एरिया में होगी सख्ती, यह सभी नियम लागू
- शाम 7 बजे के बाद पूरी तरह से मूवमेंट बंद
- इलाका पूरी तरह से सील ही रहेगा
- एक ही एंट्री व एग्जिट गेट होगा
- फल-सब्जियों, मेडिकल की सप्लाई के लिए ही अनुमति
- कोई दुकान, ऑफिस, ट्रेड, फैक्ट्री, डिस्पेंसरी इत्यादि खोलने की इजाजत नहीं
- अंदर व बाहर जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखा जाएगा
- सभी निवासियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध केसों में कोरोना की जांच होगी
- किसी भी व्यक्ति या वाहन को बिना परमिशन जाने नहीं दिया जाएगा