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कोर्ट का बड़ा फैसला, लोन की गारंटी देने वाले को भेजा जेल

Mon, 29 Aug 2016 08:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 29 Aug 2016 08:28 PM IST
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सजा सुनने के बाद भाग - फोटो : amar ujala
किसी के लोन की गारंटी देने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लें, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया मगर लोन की किश्त नहीं भरना लोन लेने वाले और गारंटर को महंगा पड़ा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों को 30 दिन की सजा सुनाई।
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मंदौली वासी बलजीत सिंह ने गाड़ी खरीदने के लिए टाटा मोटर्स फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। उसने मंदौली के ही सतबीर सिंह को गारंटर बनाया गया। मगर उसने लोन की किश्त नहीं भरी। जिसके बाद कंपनी की ओर से उसके खिलाफ कोर्ट केस किया गया।
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30 दिन जेल की सजा सुनाई गई

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कोर्ट
कंपनी के अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोन लेने वाले बलजीत सिंह व उसके गारंटर सतबीर सिंह को 30 दिन के लिए जेल की सजा सुनाई है। सजा 19 सितंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि नौ लाख 38 हजार रुपये बलजीत सिंह की ओर बकाया है।

काफी बार उसे सूचित किया गया मगर उसने लोन की राशि नहीं भरी। कंपनी की ओर से आरबीट्रेशन की कार्रवाई की गई और अवार्ड पास होने के बाद लोन की राशि की रिकवरी के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई। अदालत के फैसले के बाद अन्य लोग भी अपनी किस्त समय पर भरने लगेंगे।
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