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दो शराब के ठेकों पर तीन लाख का जुर्माना
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने दो शराब के ठेकों पर तीन लाख का जुर्माना ठोका है। इससे पहले विभाग ने सात शराब ठेकों पर छह लाख का जुर्माना लगाया था। एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर आरके पोपली ने बताया कि एक्साइज एक्ट के उल्लघंन पर यह कार्रवाई की गई है। दो शराब ठेकों पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
बीते दिनों एक्साइज डिपार्टमेंट को शिकायत मिली थी कि सिटी के कई ठेकों पर ऑफर पर शराब की बिक्री हो रही है। शिकायत के बाद कई ठेकों पर छापेमारी की गई। इन ठेकों के दस्तावेज में गड़बड़ी मिलने पर पेनाल्टी लगाई गई है। इसमें मौलीजागरां कॉलोनी स्थित शराब ठेके पर अंडर कटिंग और शराब की बोतलों पर होलोग्राम न होने पर एक लाख की जुर्माना लगाया गया। वहीं, मलोया कॉलोनी बूथ मार्केट स्थित शराब के ठेके पर छापे के दौरान अंडरकटिंग और होलोग्राम न होने पर दो चालान किया गए, जिस पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।
इन पर लगा चुका है जुर्माना
सेक्टर 7 इंटरनल मार्केट के रेस्टोरेंट सीएन हॉस्पिटैलिटी में वैलिड लाइसेंस न होने पर भी शराब परोसने पर, स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने पर, निरीक्षण पुस्तिका न होने पर डिपार्टमेंट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सेक्टर 35 स्थित होटल केसी रेजिडेंसी में शराब पर सोशल मीडिया के जरिए डिस्काउंट दिए जाने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सेक्टर 22डी, 22 सी, सेक्टर 7 मध्यमार्ग, सेक्टर 34, सेक्टर 31 में शराब की बोतल पर होलोग्राम न मिलने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
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बीते दिनों एक्साइज डिपार्टमेंट को शिकायत मिली थी कि सिटी के कई ठेकों पर ऑफर पर शराब की बिक्री हो रही है। शिकायत के बाद कई ठेकों पर छापेमारी की गई। इन ठेकों के दस्तावेज में गड़बड़ी मिलने पर पेनाल्टी लगाई गई है। इसमें मौलीजागरां कॉलोनी स्थित शराब ठेके पर अंडर कटिंग और शराब की बोतलों पर होलोग्राम न होने पर एक लाख की जुर्माना लगाया गया। वहीं, मलोया कॉलोनी बूथ मार्केट स्थित शराब के ठेके पर छापे के दौरान अंडरकटिंग और होलोग्राम न होने पर दो चालान किया गए, जिस पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है।
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इन पर लगा चुका है जुर्माना
सेक्टर 7 इंटरनल मार्केट के रेस्टोरेंट सीएन हॉस्पिटैलिटी में वैलिड लाइसेंस न होने पर भी शराब परोसने पर, स्टॉक रजिस्टर न प्रस्तुत करने पर, निरीक्षण पुस्तिका न होने पर डिपार्टमेंट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सेक्टर 35 स्थित होटल केसी रेजिडेंसी में शराब पर सोशल मीडिया के जरिए डिस्काउंट दिए जाने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सेक्टर 22डी, 22 सी, सेक्टर 7 मध्यमार्ग, सेक्टर 34, सेक्टर 31 में शराब की बोतल पर होलोग्राम न मिलने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है।
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