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युवक की हत्या करने पर चार नाबालिग समेत 5 दोषियों को उम्र कैद

Fri, 27 Nov 2020 10:48 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2020 10:48 PM IST
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Life imprisonment to 5 convicts including four minors for killing a youth
चंडीगढ़। सेक्टर-37 स्थित बत्तरा सिनेमा के पास में तीन साल पहले रॉड, बेसबॉल और बैट से पीटकर युवक की हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने चार नाबालिग समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव गोयल ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में धनास के कच्ची कॉलोनी निवासी काला उर्फ घोड़ू समेत चार नाबालिग शामिल है।
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2 फरवरी वर्ष 2017 को पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-25 कॉलोनी के रहने वाले सत्यवान ने बताया था कि उनके ससुर भानपाल ने बताया कि साले अशोक को गंभीर चोटें आई हैं और वह पीजीआई में दाखिल है। पीजीआई पहुंचकर देखा कि अशोक के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद पता लगा कि सेक्टर-37 स्थित बत्तरा सिनेमा के पास रात करीब 9.30 बजे उसकी पिटाई की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि कुछ समय पहले अशोक से कुछ युवकों का झगड़ा हो गया था। इसकी वजह से उस पर रंजिशन हमला किया गया है
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शिकायत पर सेक्टर-39 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 307 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में अशोक कुमार की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने धारा-302 जोड़कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी युवक का बयान दर्ज किया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह सेक्टर-37 से बत्तरा सिनेमा की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में पांच-छह युवक एक युवक को रॉड और बेसबॉल से बुरी तरह पीटकर एक ऑटो में फरार हो गए। इसके बाद पुलिस टीम ने सेक्टर-39 स्थित पेट्रोल पंप के पास से आरोपियों को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल रॉड समेत अन्य चीजें बरामद की थीं। वहीं मामले में 3 साल बाद जिला अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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