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Chandigarh News: 16 पार नाबालिग को उम्रकैद, हत्या मामले में बालिग मानकर चला ट्रायल

Tue, 07 Apr 2026 03:03 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 03:03 AM IST
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Life imprisonment for a minor over 16, trial in murder case conducted as adult
चंडीगढ़। जिला अदालत ने तीन साल पुराने हत्या के मामले में एक नाबालिग आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना के समय आरोपी की उम्र 16 वर्ष से अधिक होने के चलते अदालत ने उसे बालिग मानते हुए मुकदमा चलाया। अदालत ने एक अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया था जिसके बाद सजा सुनाई गई।
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मामला 24 नवंबर 2023 का है जब सेक्टर-25 में मुकुल नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच के अनुसार वारदात को नाबालिग आरोपी ने अपने साथी सन्नी उर्फ अंकुर के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इस मामले में सन्नी उर्फ अंकुर को 11 दिसंबर 2024 को ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
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घटना के दिन मुकुल अपने घर के पास गली में खड़ा था। तभी दोनों आरोपी वहां पहुंचे और उसे धमकाने लगे। इसी दौरान नाबालिग ने कहा कि उसे आज छोड़ा नहीं जाएगा। अंकुर ने मुकुल को पीछे से पकड़ लिया जबकि नाबालिग ने उसके पेट में चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल मुकुल को सेक्टर-16 अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था जिसे बाद में हत्या में बदल दिया गया। जांच पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया गया जहां अब दोनों को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है।
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