फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Lawrence's interview: Former DSP Gursher Singh Sandhu reached the High Court, said- I was made a scapegoat

Chandigarh News: लॉरेंस का इंटरव्यू... हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह संधू, कहा- मुझे बलि का बकरा बनाया

Wed, 15 Jan 2025 08:32 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jan 2025 08:32 PM IST
विज्ञापन
Lawrence's interview: Former DSP Gursher Singh Sandhu reached the High Court, said- I was made a scapegoat
-याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
विज्ञापन

-किसी भी अंतरिम राहत से हाईकोर्ट ने पूरी तरह से किया इन्कार
---
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लॉरेंस बिश्नोई के हिरासत में इंटरव्यू के मामले में पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि उसे बलि का बकरा बनाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए गुरशेर सिंह संधू ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और उनका पक्ष तक नहीं सुना गया। संधू का यह भी कहना है कि उन्हें चार्जशीट के सभी दस्तावेज नहीं दिए गए, जिससे उनके बचाव का मौका छिन गया। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे यह नहीं बताया जाएगा कि चार्जशीट में क्या आरोप हैं, तब तक मैं अपना बचाव कैसे करूंगा। संधू ने यह भी तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया है। आयोग ने अभी जांच शुरू भी नहीं की और न ही कोई रिपोर्ट पेश की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जल्दबाजी में बर्खास्त कर दिया गया। संधू ने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया कि लॉरेंस बिश्नोई (एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स) की हिरासत में था। संधू ने हाईकोर्ट से मांग की है कि उनकी बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द किया जाए और जब तक यह याचिका अदालत में विचाराधीन है, तब तक बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed