फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Late fees will not be levied on electricity and water bills and property tax

बिजली व पानी के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स पर नहीं लगेगी लेट फीस

Tue, 24 Mar 2020 12:27 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2020 12:27 AM IST
विज्ञापन
Late fees will not be levied on electricity and water bills and property tax
चंडीगढ़। शहर के संपर्क सेंटरों के बंद होने की वजह से चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला लिया है कि बिजली व पानी के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स पर लेट फीस नहीं ली जाएगी। यूटी प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चंडीगढ़ में कोरोना वायरस की वजह से सभी दफ्तरों को बंद रखा गया है। जिन लोगों के बिजली व पानी के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स की ड्यू डेट 23 मार्च से 15 अप्रैल के बीच है, उनसे लेट फीस चार्ज नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed