{"_id":"69485808e4a3ce8e7c0235b4","slug":"last-chance-to-add-name-in-birth-certificate-of-children-above-15-years-of-age-chandigarh-news-c-16-pkl1091-903205-2025-12-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका
विज्ञापन
चंडीगढ़। अगर आपके परिवार के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बिना नाम के बना हुआ है और उनकी उम्र 15 साल से अधिक हो गई है तो नगर निगम ने नाम जुड़वाने का अंतिम अवसर दिया है। नगर निगम के अनुसार जिन व्यक्तियों का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था और जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं हुआ था, वे 3 फरवरी 2026 से पहले अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
इसके लिए संबंधित व्यक्ति या उनके अभिभावकों को जिला जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय, सेक्टर-17 चंडीगढ़ में संपर्क करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 15 साल तक नाम दर्ज कराने की छूट दी गई थी जो 3 फरवरी 2026 के बाद समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 15 साल से अधिक उम्र के पुराने जन्म प्रमाण पत्रों में नाम दर्ज नहीं किया जा सकेगा।
नगर निगम ने चेताया है कि ऐसे मामलों में भविष्य में कानूनी और दस्तावेजी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं, जिन बच्चों की उम्र 15 साल तक है, उनके नाम अभी भी सामान्य प्रक्रिया के तहत जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज किए जा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन किया जाना जरूरी है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने की कार्रवाई करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन
इसके लिए संबंधित व्यक्ति या उनके अभिभावकों को जिला जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय, सेक्टर-17 चंडीगढ़ में संपर्क करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 15 साल तक नाम दर्ज कराने की छूट दी गई थी जो 3 फरवरी 2026 के बाद समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 15 साल से अधिक उम्र के पुराने जन्म प्रमाण पत्रों में नाम दर्ज नहीं किया जा सकेगा।
विज्ञापन
नगर निगम ने चेताया है कि ऐसे मामलों में भविष्य में कानूनी और दस्तावेजी परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं, जिन बच्चों की उम्र 15 साल तक है, उनके नाम अभी भी सामान्य प्रक्रिया के तहत जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज किए जा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन किया जाना जरूरी है। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने की कार्रवाई करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी अड़चन का सामना न करना पड़े।
विज्ञापन