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चरनजीत चड्ढा और उसके बेटे पर मामला दर्ज, हो सकती है इतने साल की सजा

Sat, 30 Dec 2017 09:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब)
ब्यूरो/अमर उजाला, अमृतसर(पंजाब) Updated Sat, 30 Dec 2017 09:48 AM IST
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Khalsa Diwan chief Charanjit Singh Chadha booked
चरणजीत सिंह चड्ढा की मुश्किलें बढ़ीं - फोटो : File Photo
अश्लील वीडियो मामले में चीफ खालसा दीवान (सीकेडी) के प्रधान चरणजीत सिंह चड्ढा व उनके बेटे इंद्रबीर सिंह चड्ढा के खिलाफ थाना इस्लामाबाद पुलिस में संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। कानून के जानकारों के अनुसार अगर चड्ढा के खिलाफ आरोप साबित होता है तो कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है।
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चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला की लज्जा भंग करने के लिए उसकी वीडियो बनाई और उसे अपनी पहुंच के तहत मजबूर कर रहे थे। चड्ढा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह महिला की लज्जा भंग करने से कम नहीं था। पुलिस ने चड्ढा के बेटे को भी पीड़ित महिला को धमकी देने के आरोप में नामजद किया है।
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 बता दें कि चरणजीत सिंह चड्ढा 2004 से सीकेडी के प्रधान चले आ रहे हैं। उनका इतना दबदबा था कि मजाल है कि कोई उनके सामने जुबान खोल सके। स्टाफ में उनके नाम पर खौफ था। वह जिसे चाहते उसे सब कुछ बना देते और जिसे चाहते उसे बाहर का रास्ता दिखा देते।
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अश्लील वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है, वह तब से चड्ढा के संपर्क में आई जब, वह मिस अमृतसर बनी। उसके बाद वो कैसे प्रिंसिपल बनी और कैसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला यह जांच का विषय है। जबकि उससे कई सीनियर महिलाएं लाइन की कतार में हैं। पुलिस कमिश्नर एसएस श्रीवास्तव कहते हैं कि कानून सभी के लिए बराबर है। चड्ढा व उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है।

कम से कम पांच साल हो सकती है सजा

Khalsa Diwan chief Charanjit Singh Chadha booked
चरणजीत सिंह चड्ढा की मुश्किलें बढ़ीं
चड्ढा का काला चिट्ठा पुलिस खोले
सीकेडी के पूर्व ऑनरेरी सेक्रेटरी भाग सिंह अणखी कहते हैं कि चड्ढा का काला चिट्ठा पुलिस खोले। चड्ढा का एक वीडियो वायरल हुआ है, यह वो ही जानते होंगे कि इस बड़े अहम पद पर बैठकर उन्होंने कितनी महिला स्टाफ का शोषण करने के लिए हथकंडे अपनाए। पुलिस को उनके कार्यकाल दौरान हर बिंदु पर जांच करनी चाहिए।

कम से कम पांच साल हो सकती है सजा
कांग्रेस पार्टी के कानूनी सलाहकार एडवोकेट संदीप गोरसी कहते हैं कि चड्ढा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर में जो धाराएं लगाई हैं, उनके आधार पर आरोप साबित होते हैं तो कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है। धाराओं को लेकर जमानत जेल जाने के बगैर संभव नहीं है।
-मनदीप सिंह मन्ना, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता।

पुलिस गिरफ्तारी के लिए कर रही है छापामारी
डीए लीगल की राय लेने के बाद ही मामला दर्ज किया गया है। आरोपी (बाप-बेटे) की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी ने उक्त महिला के साथ-साथ कहीं और महिला स्टाफ के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है।
-तेजबीर सिंह, एसीपी क्राइम, जांच अधिकारी।
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