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कपूरथला: आठ साल पुराने हत्या के मामले में छह को उम्रकैद, 10 को 10-10 साल की सजा

Sat, 29 Oct 2022 09:24 PM IST
अनुराग सक्सेना संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, कपूरथला (पंजाब) Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sat, 29 Oct 2022 09:24 PM IST
सार

डिप्टी जिला अटार्नी अनिल बोपाराय ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने तथा सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत में दोनों पक्षों के 16 लोगों को दोषी मानते हुए सजा और विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने के आदेश दिए हैं। तीन दोषी गैरहाजिर भी थे।

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Kapurthala: Six sentenced to life imprisonment, 10 to 10 years in the eight-year-old murder case
Demo Pic - फोटो : google

विस्तार

पंजाब के कपूरथला में एडिशनल सेशन कोर्ट में विचाराधीन 8 वर्ष पुराने एक हत्या और मारपीट के मामले में नामजद दोनों पक्षों के 19 दोषियों में से 6 को उम्र कैद और 10 को 10-10 साल की सजा अतिरिक्त सेशन जज अजैब सिंह ने सुनाई है।

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डिप्टी जिला अटार्नी अनिल बोपाराय ने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने तथा सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत में दोनों पक्षों के 16 लोगों को दोषी मानते हुए सजा और विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने के आदेश दिए हैं। जबकि उक्त मामले में तीन दोषी गैरहाजिर भी थे।
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वर्ष 2014 में कपूरथला के गांव ढपई में दो गुटों के बीच कातिलाना संघर्ष हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उक्त मामले में थाना सदर पुलिस ने दोनों पक्षों के 19 आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया था। इस मामले में धारा 302 के तहत 9 नामजद थे तथा धारा 307 के तहत दूसरे पक्ष के 10 आरोपी नामजद थे।  
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डिप्टी डिस्टिक अटॉर्नी अनिल बोपाराय ने बताया कि उक्त मामले में हत्या की धारा 302 के तहत नामजद जगजीत सिंह सहित 9 लोगों में से 6 को उम्र कैद तथा एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा के भी आदेश दिए हैं।


दूसरी तरफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत नामजद मुख्य दोषी आरोपी सतनाम सिंह सहित 10 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह महीने की सजा में इजाफा भी किया जाएगा। उक्त मामले में धारा 326 के तहत नामजद 6 दोषियों को 5- 5 वर्ष की सजा के साथ 25,000 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।

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