फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Kanwar Yatra 2020: Postal department will provide Ganga water in Panipat

Kanwar Yatra 2020: कांवड़ यात्रा पर रहेगी रोक, 20 रुपये में 250 एमएल गंगाजल डाकघर में मिलेगा

Wed, 08 Jul 2020 10:37 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पानीपत (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पानीपत (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Wed, 08 Jul 2020 10:37 PM IST
विज्ञापन
Kanwar Yatra 2020:  Postal department will provide Ganga water in Panipat
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

कोरोना महामारी के चलते सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगा दिया है। वहीं, जिला प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी है। हालांकि कांवड़ियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अब डाक के जरिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाने की तैयारी की है। शहर के मुख्य डाकघर से महज 20 रुपये में 250 एमएल गंगा जल की बोतल मिलेगी। 

विज्ञापन


गंगा जल के लिए मुख्य डाकघर में विशेष कांउटर बनाए गए हैं। वहीं भक्तों के लिए यह सुविधा महाशिव रात्रि पर्व तक ही रहेगी। उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा रद्द कर दी है। सावन माह में हिन्दूओं की पवित्र कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। 
विज्ञापन



यह भी पढ़ें- हरियाणा के होटलों में चौकसी बढ़ी, भेष बदलने में माहिर है विकास दुबे, पुलिस ने बनाया खास प्लान
विज्ञापन
विज्ञापन


यह लाखों हिन्दूओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से आमजन को गंगाजल मुहैया करवाया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति डाक घर के विशेष कांउटर से यह गंगा जल खरीद सकता है।


इन विशेष कांउटर से 20 रूपये में 250 एमएल गंगाजल की बोतल खरीदी जा सकती है। अगर मांग ज्यादा हुई तो एक कांउटर और अलग से बनाया जा सकता है। पोस्ट मास्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि पवित्र गंगा जल हरिद्वार से बन्द बोतल में मंगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि तक यह सुविधा दी जाएगी।

धारा- 144 रहेगी लागू-
जिला प्रशासन ने कावड़ यात्रा पर तुरंत प्रभाव से धारा- 144 के तहत पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार सभी इंसीडेंट कमांडर जिला में स्थित सभी कांवड़ समितियां, भक्त मंडली और धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे। पुलिस अधीक्षक, उपमंडलाधीश, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सभी उप पुलिस अधीक्षक, सभी एसएचओ और इंसीडेंट कमांडर इन आदेशों का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर धारा 188, 269 और 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed