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जज नोट कांड: रिटायर्ड जस्टिस यादव को विदेश जाने की मिली मंजूरी

Wed, 08 Jun 2016 05:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 08 Jun 2016 05:53 PM IST
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judge noted case: retired Justice Yadav approval to go abroad
निर्मल यादव - फोटो : file photo

जज नोट कांड मामले में आरोपी पूर्व जज जस्टिस (रि.) निर्मल यादव को विदेश जाने की मिली अनुमति। दरअसल आठ साल पुराने चर्चित जज नोट कांड मामले में अहम आरोपी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस (रि.) निर्मल यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने एक महीने के लिए यूरोप जाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने 20 जून से 20 जुलाई तक यूरोप जाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। इसे अदालत ने सोमवार को मंजूर कर दिया।

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इससे पहले अदालत ने सीबीआई से इस याचिका पर जवाब मांगा था। अर्जी में यादव ने कहा था कि उन्हें 20 जून से 20 जुलाई तक यूरोप जाना है। वह टूरिस्ट वीजा मिलने पर विदेश घूमने जाना चाहती हैं।
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सके लिए उन्हें अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह इसके लिए सिक्योरिटी भी भरने को तैयार हैं। जस्टिस यादव इस समय गुड़गांव में रहती हैं। यादव को इस केस में पेशी से स्थायी छूट मिली हुई है। उनकी जगह उनके वकील हर सुनवाई पर पेश होते हैं।

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