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जेबीटी भर्ती मेरिट लिस्ट मामले में हाईकोर्ट के अहम निर्देश

Wed, 02 Mar 2016 01:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 02 Mar 2016 01:07 AM IST
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JBT recruitment Merit list: important directions of High Court

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन (सीएफएसएल) को निर्देश दिया है कि वह जेबीटी भर्ती के रिकार्ड से पैन ड्राइव में कंप्यूटरीकृत परिणाम का मिलान कर रिपोर्ट सौंपें।

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अदालत ने यह निर्देश मंगलवार को हरियाणा में 9455 जेबीटी भर्ती की मेरिट से जुड़े अतिरिक्त अंकों में गड़बड़ी का आरोप लगाती याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। इसी मामले में हाईकोर्ट ने कंप्यूटरों की जांच दोबारा कराने की मांग ठुकरा दी है।
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पिछली सुनवाई पर डायरेक्टर मौलिक शिक्षा एमएल कौशिक ने एडिशनल एफिडेविड देकर कहा था कि परिणाम का रिकार्ड हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया था। यह दस्तावेज तत्कालीन शिक्षक भर्ती बोर्ड के रिकार्ड कीपर द्वारा सौंपा गया बताया जा रहा है।
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इसी बीच एचएसएससी ने कहा था कि शिक्षक भर्ती बोर्ड के कांफिडेंशल क्लर्क मनोज को बोर्ड भंग होने के बाद एचएसएससी में ही नियुक्ति दे दी गई थी। रिकार्ड भी उसी के पास रहा। इस दौरान एचएसएससी की ओर से रिकार्ड लेने की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तब हाईकोर्ट ने शपथ पत्र रिकार्ड पर लेते हुए सुनवाई स्थगित कर दी थी।


मंगलवार को सुनवाई के दौरान सामने आया कि कंप्यूटरीकृत परिणाम पैन ड्राइव में भी संभाल कर रखा गया है। इससे असल रिकार्ड का मिलान कराने पर सच सामने आ जाएगा। उधर, याची के वकीलों ने कंप्यूटरों की जांच दोबारा कराने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक बार जांच में कुछ पता नहीं लगा तो दोबारा जांच का औचित्य ही नहीं है।

इस ऑब्जर्वेशन के साथ पैन ड्राइव से मूल रिकार्ड का मिलान कर सीएफएसएल से अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

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