{"_id":"5f167706f68b566d3e7179b4","slug":"jaswinder-kaur-bribe-case-complainant-filed-plea-in-punjab-haryana-high-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"मनीमाजरा की पूर्व इंस्पेक्टर जसविंदर कौर रिश्वत प्रकरण में शिकायतकर्ता पहुंचा हाईकोर्ट, कहा...","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मनीमाजरा की पूर्व इंस्पेक्टर जसविंदर कौर रिश्वत प्रकरण में शिकायतकर्ता पहुंचा हाईकोर्ट, कहा...
Tue, 21 Jul 2020 10:33 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Tue, 21 Jul 2020 10:33 AM IST
सार
- पुलिस अधिकारी बना रहे दबाव, फंसा सकते हैं झूठे केस में
- दो लाख की रिश्वतखोरी का मामला, एसएचओ-सब इंस्पेक्टर पर आरोप
- चंडीगढ़ प्रशासन व डीजीपी को नोटिस जारी, मांगा गया जवाब
विज्ञापन
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दो लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी मनीमाजरा थाने की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर और सब इंस्पेक्टर मान सिंह के केस में नया मोड़ आ गया है। सोमवार को सीबीआई के गवाह व शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए उस पर दबाव बना रही है।
हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और डीजीपी को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। सीबीआई के गवाह व शिकायतकर्ता प्रेम सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि उसके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के तहत 19 जून को सेक्टर-39 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था।
याचिकाकर्ता मनीमाजरा थाना की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर व सब इंस्पेक्टर मान सिंह रिश्वत मामले में सीबीआई का गवाह व शिकायतकर्ता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस के आला पुलिस अधिकारी आरोपियों को बचाने में लगे हैं और उस पर दबाव बना रहे हैं। उसे पहले भी धमकी मिली थी कि उसे झूठे एनडीपीएस केस में फंसाया जा सकता है।
विज्ञापन
उसके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर बदले की भावना से प्रेरित है। याची ने इस मामले की एफआईआर की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ की डीजीपी को आदेश दिया है कि वो अगली सुनवाई पर इस मामले में हलफनामा दायर कर पक्ष स्पष्ट करें।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और डीजीपी को इस संबंध में नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। सीबीआई के गवाह व शिकायतकर्ता प्रेम सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा कि उसके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट के तहत 19 जून को सेक्टर-39 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता मनीमाजरा थाना की पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर व सब इंस्पेक्टर मान सिंह रिश्वत मामले में सीबीआई का गवाह व शिकायतकर्ता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ पुलिस के आला पुलिस अधिकारी आरोपियों को बचाने में लगे हैं और उस पर दबाव बना रहे हैं। उसे पहले भी धमकी मिली थी कि उसे झूठे एनडीपीएस केस में फंसाया जा सकता है।
विज्ञापन
उसके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर बदले की भावना से प्रेरित है। याची ने इस मामले की एफआईआर की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ की डीजीपी को आदेश दिया है कि वो अगली सुनवाई पर इस मामले में हलफनामा दायर कर पक्ष स्पष्ट करें।