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पंचकूला और मोहाली के वेंडरों के लिए भी खुली आईएसबीटी- 17 मंडी
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चंडीगढ़। आईएसबीटी- 17 में बनी अस्थायी सब्जी मंडी में पंचकूला और मोहाली के वेंडरों के प्रवेश पर लगी रोक को यूटी प्रशासन ने हटा दिया है। साथ ही चंडीगढ़ में नगर निगम और मार्केट कमेटी की तरफ से जारी किए गए पासों पर ही मंडी में व्यापारी, आढ़ती और वेंडर प्रवेश कर पाएंगे। इन नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन की ओर से चंडीगढ़ पुलिस को भी निर्देशित किया गया है। यूटी प्रशासन ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किए हैं।
बता दें कि ट्राइसिटी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियातन पंचकूला और मोहाली के वेंडरों की एंट्री अस्थायी सब्जी मंडी में बैन कर दी गई थी। अब नई गाइड लाइन में पंचकूला और मोहाली के वेंडरों को भी मंडी में प्रवेश देने के लिए कहा गया है। साथ ही अस्थायी मंडी में प्रवेश केवल उन खुदरा विक्रेताओं और स्ट्रीट वेंडरों को करने की अनुमति होगी, जिनके पास नगर निगम चंडीगढ़ और मार्केट कमेटी के द्वारा सब्जियों और फलों के वेंडिंग के लिए वैध पास जारी किए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सब्जियों, फलों और आलू-प्याज से भरे हुए वाहनों के लिए पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इन नियमों के पालन कराने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को भी यूटी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। यूटी की ओर से मंडी प्रशासक और मार्केट कमेटी को जल्द ही एक शेड्यूल बनाकर प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
चंडीगढ़ में नहीं बेच पाएंगे फल और सब्जी
बेशक पंचकूला और मोहाली से आने वाले वेंडरों को खरीद की छूट दी गई है, लेकिन चंडीगढ़ क्षेत्र में वह किसी प्रकार की कोई भी बिक्री नहीं कर पाएंगे। यदि शहर में वह फल, सब्जी और आलू-प्याज की बिक्री करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्र अस्थायी नई सब्जी मंडी में यूटी के द्वारा जारी की गई नई गाइड लाइन में व्यापारियों और आढ़तियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। आढ़तियों और व्यापारियों को कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि दुकान पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए दस्तानें, मास्क और सैनिटाइजर भी दुकान पर अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए।
अतिरिक्त सचिव गृह रहेंगे नोडल अधिकारी
आईएसबीटी- 17 में बनी अस्थायी सब्जी मंडी के संचालन के लिए अतिरिक्त सचिव गृह केपीएस माही को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नगर निगम चंडीगढ़ मंडी के परिचालन में पदावनत करने के लिए अनुबंधित रहेगा। मार्केट कमेटी नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के परामर्श से मंडी संचालन के लिए लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी।
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बता दें कि ट्राइसिटी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियातन पंचकूला और मोहाली के वेंडरों की एंट्री अस्थायी सब्जी मंडी में बैन कर दी गई थी। अब नई गाइड लाइन में पंचकूला और मोहाली के वेंडरों को भी मंडी में प्रवेश देने के लिए कहा गया है। साथ ही अस्थायी मंडी में प्रवेश केवल उन खुदरा विक्रेताओं और स्ट्रीट वेंडरों को करने की अनुमति होगी, जिनके पास नगर निगम चंडीगढ़ और मार्केट कमेटी के द्वारा सब्जियों और फलों के वेंडिंग के लिए वैध पास जारी किए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सब्जियों, फलों और आलू-प्याज से भरे हुए वाहनों के लिए पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इन नियमों के पालन कराने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को भी यूटी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। यूटी की ओर से मंडी प्रशासक और मार्केट कमेटी को जल्द ही एक शेड्यूल बनाकर प्रशासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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चंडीगढ़ में नहीं बेच पाएंगे फल और सब्जी
बेशक पंचकूला और मोहाली से आने वाले वेंडरों को खरीद की छूट दी गई है, लेकिन चंडीगढ़ क्षेत्र में वह किसी प्रकार की कोई भी बिक्री नहीं कर पाएंगे। यदि शहर में वह फल, सब्जी और आलू-प्याज की बिक्री करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे एकत्र अस्थायी नई सब्जी मंडी में यूटी के द्वारा जारी की गई नई गाइड लाइन में व्यापारियों और आढ़तियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। आढ़तियों और व्यापारियों को कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि दुकान पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए दस्तानें, मास्क और सैनिटाइजर भी दुकान पर अनिवार्य रूप से व्यवस्था की जाए।
अतिरिक्त सचिव गृह रहेंगे नोडल अधिकारी
आईएसबीटी- 17 में बनी अस्थायी सब्जी मंडी के संचालन के लिए अतिरिक्त सचिव गृह केपीएस माही को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नगर निगम चंडीगढ़ मंडी के परिचालन में पदावनत करने के लिए अनुबंधित रहेगा। मार्केट कमेटी नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों के परामर्श से मंडी संचालन के लिए लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी।