{"_id":"5e4310358ebc3ee60e768522","slug":"invoices-of-stickers-started-on-vehicle-s-number-plate-chandigarh-news-pkl3661483199","type":"story","status":"publish","title_hn":"वाहनों के नंबर प्लेट पर स्टीकरों के चालान शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाहनों के नंबर प्लेट पर स्टीकरों के चालान शुरू
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़। शहर की सड़कों पर वाहनों में स्टीकर लगाकर चलने वाले चालकों के खिलाफ एक तरफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है। दूसरी तरफ, ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन चालकों के चालान काटने में असमंजस की स्थिति में है। पिछले दो हफ्तों में ट्रैफिक पुलिस उन वाहन चालकों के चालान काट रही है, जिन्होंने नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर रखी है या उन पर स्टीकर लगा रखा है।
अगर बात करें 27 जनवरी से अब तक तो अलग-अलग जगहों पर कुल 121 चालान काटे जा चुके हैं। इसके साथ स्टीकर लगे वाहनों के चालकों को ट्रैफिक पुलिस जागरूक करने में जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि शहरवासी अभी पूरी तरह से इस नए नियम के बारे में जागरूक नहीं हैं, उन्हें जागरूक कर ही उनके चालान काटे जाएंगे।
इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बिना परमिट के शहर के अलग-अलग इलाकों पर दौड़ने वाले ऑटो को भी इंपाउंड कर रही है। साथ ही ऑटो में चार से ज्यादा सवारियां बैठाने पर भी ट्रैफिक पुलिस चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने एक फरवरी से अब तक गलत जगह खड़े होने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 540 वाहनों चालकों के चालान काट चुकी है।
विज्ञापन
बता दें कि 27 जनवरी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि वाहनों पर पुलिस, डीसी, जज, एडवोकेट, मेयर, विधायक, चेयरमैन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर, प्रेस आदि न लिखें। अगर पहले से लिखवा रखा है तो तुरंत उसे हटा दें। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकारी या निजी किसी भी वाहन (एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को छोड़कर) पद व नाम अंकित नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सड़क पर हर व्यक्ति समान है। वाहन पर विभाग या पद का नाम लिखकर अपनी वीआईपीगीरी को झाड़ना अच्छी बात नहीं है।
पहली बार 500, दूसरी बार भुगतान राशि दोगुना
ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार, शहर में वाहनों के नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ या स्टीकर लगाकर पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस 177 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर 500 रुपये का चालान काट रही है, जबकि दूसरी बार इसी आफेंस में पकड़े जाने पर चालान की भुगतान राशि दोगुना हो जाएगी।
अब तक कटे इतने चालान
अवहेलना चालान
चार से ज्यादा सवारी 38
डीजल ऑटो 55
हरियाणा रजिस्ट्रेशन 348
रांग स्टॉप (मध्य, दक्षिण मार्ग व उद्योग पथ) 540
रांग पार्किंग (साइकिल ट्रैक समेत अन्य जगह) 136
लेन ड्राइविंग 06
नंबर प्लेट पर स्टीकर 121
वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना 115
ऑटो इंपाउंड 844
ऑटो चालान 2029
विज्ञापन
अगर बात करें 27 जनवरी से अब तक तो अलग-अलग जगहों पर कुल 121 चालान काटे जा चुके हैं। इसके साथ स्टीकर लगे वाहनों के चालकों को ट्रैफिक पुलिस जागरूक करने में जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि शहरवासी अभी पूरी तरह से इस नए नियम के बारे में जागरूक नहीं हैं, उन्हें जागरूक कर ही उनके चालान काटे जाएंगे।
विज्ञापन
इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बिना परमिट के शहर के अलग-अलग इलाकों पर दौड़ने वाले ऑटो को भी इंपाउंड कर रही है। साथ ही ऑटो में चार से ज्यादा सवारियां बैठाने पर भी ट्रैफिक पुलिस चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने एक फरवरी से अब तक गलत जगह खड़े होने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 540 वाहनों चालकों के चालान काट चुकी है।
विज्ञापन
बता दें कि 27 जनवरी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि वाहनों पर पुलिस, डीसी, जज, एडवोकेट, मेयर, विधायक, चेयरमैन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर, प्रेस आदि न लिखें। अगर पहले से लिखवा रखा है तो तुरंत उसे हटा दें। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकारी या निजी किसी भी वाहन (एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को छोड़कर) पद व नाम अंकित नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सड़क पर हर व्यक्ति समान है। वाहन पर विभाग या पद का नाम लिखकर अपनी वीआईपीगीरी को झाड़ना अच्छी बात नहीं है।
पहली बार 500, दूसरी बार भुगतान राशि दोगुना
ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार, शहर में वाहनों के नंबर प्लेट पर छेड़छाड़ या स्टीकर लगाकर पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस 177 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर 500 रुपये का चालान काट रही है, जबकि दूसरी बार इसी आफेंस में पकड़े जाने पर चालान की भुगतान राशि दोगुना हो जाएगी।
अब तक कटे इतने चालान
अवहेलना चालान
चार से ज्यादा सवारी 38
डीजल ऑटो 55
हरियाणा रजिस्ट्रेशन 348
रांग स्टॉप (मध्य, दक्षिण मार्ग व उद्योग पथ) 540
रांग पार्किंग (साइकिल ट्रैक समेत अन्य जगह) 136
लेन ड्राइविंग 06
नंबर प्लेट पर स्टीकर 121
वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना 115
ऑटो इंपाउंड 844
ऑटो चालान 2029