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अग्निपथ योजना का विरोध: पलवल में इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद, हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Thu, 16 Jun 2022 07:18 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 16 Jun 2022 07:18 PM IST
सार
नई सेना भर्ती नीति के कारण जिला पलवल में प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों से क्षेत्र में तनाव, नाराजगी या व्यक्तियों को चोट, जान व संपत्ति के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।
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पलवल में इंटरनेट बंद
- फोटो : फाइल
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने पलवल जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस) को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। बल्क एसएमएस सहित सभी एसएमएस सेवाओं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली डोंगल सेवाएं भी 16 जून शाम 4 बजे से अगले 24 घंटों के लिए निलंबित रहेंगी। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने यह आदेश जारी किया है।
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उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के साथ पठित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के तहत लिया गया है।
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नई सेना भर्ती नीति के कारण जिला पलवल में प्रदर्शनकारियों, आंदोलनकारियों, उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों से क्षेत्र में तनाव, नाराजगी या व्यक्तियों को चोट, जान व संपत्ति के लिए खतरा और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।
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इसे देखते हुए एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को अगले 24 घंटे के लिए बंद करने का निर्णय लिया है।
दुष्प्रचार और अफवाहें आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ाने और लामबंदी का काम करती हैं। ये लोग आगजनी या तोड़फोड़ और अन्य प्रकार की हिंसक गतिविधियों में शामिल होकर जान की गंभीर हानि, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ताजा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।