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फरमानः दीवाली पर बिना लाइसेंस पटाखा बेचा तो खैर नहीं
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Sat, 07 Nov 2015 12:53 PM IST
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पंचकूला में बिना लाइसेंस के पटाखों की सेल करने वालों की इस बार खैर नहीं है। यदि कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में पंचकूला उपायुक्त विवेक आत्रेय ने आदेश शुक्रवार जारी किया है।
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उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी अधिकारी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटाखों के लाइसेंस नौ से ग्यारह नवंबर तक के लिए जारी किए जाएंगे।
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उपमंडल अधिकारियों को निर्देश
विवेक आत्रेय ने उपमंडल पंचकूला और कालका को 9 से 11 नवंबर तक आतिशबाजी/पटाखों के विक्रय एवं भंडारण के अस्थायी लाइसेंस चयनित जगहों पर जारी करने के लिए अधिकृत किया है।
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पंचकूला ममता शर्मा को शहर में हैफेड भवन के पीछे पार्किंग और सेक्टर 5 में खुली कच्ची जगह पर 50 स्टाल, गांव रामगढ़ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 10 स्टाल, बरवाला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 11 स्टाल तथा रायपुररानी में नेताजी स्टेडियम में 17 स्टालों के अस्थायी लाइसेंस देने के लिए अधिकृत किया है।
कालका उपमंडल अधिकारी (ना0), कालका गौरी मिढा को राजकीय महाविद्यालय, कालका के प्ले ग्राउंड में 22 स्टाल, रेलवे प्ले ग्राउंड कालका में 20 स्टाल और नालागढ़ रोड, हुडा विभाग सेक्टर 8, पिंजौर के खुले स्थान पर 28 स्टाल के अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है।
सभी उपमंडल अधिकारी अपने क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगी कि दुकानदारों द्वारा पटाखों का भंडारण और विक्रय लाइसेंस की शर्तों और अधिकृत मात्रा अनुसार किया जा रहा है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित होगा कि सुरक्षा से संबंधित सभी उपाय लाइसेंस की निर्धारित शर्तों अनुसार हो रहे हैं या नहीं।