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मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अप्लाई करें, 21 तक
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 26 Mar 2016 10:18 AM IST
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- फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा सरकार ने राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आईएएस (रिटायर्ड) नरेश गुलाटी की सेवानिवृत्ति के बाद आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया हुआ है। अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का सार्वजनिक जीवन श्रेष्ठ होने के साथ-साथ उसे कानून, विज्ञान और तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास-मीडिया या प्रशासनिक व शासकीय क्षेत्र में व्यापक जानकारी और अनुभव होना चाहिए।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का विधायक या सांसद या किसी लाभप्रद पद पर नियुक्त अथवा किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित अथवा किसी अन्य व्यापार या पेशे से नहीं होना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के बाद व्यक्ति को लाभप्रद पद और किसी भी पेशे या व्यापार को छोड़ना होगा।
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राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया हुआ है। अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का सार्वजनिक जीवन श्रेष्ठ होने के साथ-साथ उसे कानून, विज्ञान और तकनीक, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास-मीडिया या प्रशासनिक व शासकीय क्षेत्र में व्यापक जानकारी और अनुभव होना चाहिए।
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राज्य मुख्य सूचना आयुक्त किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का विधायक या सांसद या किसी लाभप्रद पद पर नियुक्त अथवा किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित अथवा किसी अन्य व्यापार या पेशे से नहीं होना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के बाद व्यक्ति को लाभप्रद पद और किसी भी पेशे या व्यापार को छोड़ना होगा।
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