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Chandigarh News: आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर अधिकारी को छह साल सजा

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 25 Mar 2023 01:31 AM IST
income tax officer sentenced to six years in disproportionate assets case
चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार आयकर अधिकारी राकेश जैन को सीबीआई की विशेष अदालत ने छह साल की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने आयकर अधिकारी से घर से बरामद सोने को जब्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बुधवार को राकेश जैन को दोषी करार दिया था, जबकि उसकी पत्नी को बरी कर दिया। राकेश जैन को 14 फरवरी 2020 को सीबीआई की विशेष अदालत से 50,000 रुपये रिश्वत लेने के मामले में चार साल की सजा हो चुकी है।

सजा सुनते ही रो पड़ीं जैन की पत्नी
अदालत का फैसला सुनते ही राकेश जैन की पत्नी रोने लगीं। इस दौरान राकेश जैन के परिजन के अन्य सदस्य कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे। राकेश जैन से बात करते उसकी पत्नी काफी देर तक रोती रही।

क्या था मामला
सीबीआई ने 2 फरवरी 2013 को सेक्टर-20 निवासी रियल एस्टेट व शराब कारोबारी अशोक अरोड़ा की शिकायत पर राकेश जैन को उसके घर से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अरोड़ा ने सीबीआई को दी शिकायत में कहा था कि उन्हें आयकर विभाग की ओर से आईटी एक्ट 1961 की धारा 142 (2) के तहत नोटिस आया था। इसके बाद आईटीओ राकेश जैन की ओर से कॉल आई और 2011-12 के टैक्स को लेकर अपने ऑफिस बुलाया। वहां बातचीत में जैन ने टैक्स नोटिस को सेटल करने के लिए 3.5 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। यह सौदा 2.5 लाख रुपये में तय हो गया। इसके बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर जैन को उसके सेक्टर-22 स्थित घर से रिश्वत की पहली किश्त 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उनके घर से 23 लाख नकद, सोने की दो ईंटों समेत लाखों रुपये के सोने के जेवर भी मिली थी। इसके बाद सीबीआई ने राकेश जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इस मामले में राकेश जैन की मां कांता जैन और उसके पिता यशपाल जैन के अलावा पत्नी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन ट्रायल के दौरान माता-पिता की मौत के बाद उनके खिलाफ 2012 में कार्यवाही रद्द कर दी गई थी।
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