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दो दिन में फायदा उठा लें, 1 अप्रैल से लागू होंगी टैक्स की नई दरें

Wed, 30 Mar 2016 11:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़। Updated Wed, 30 Mar 2016 11:09 AM IST
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हाउस टैक्स - फोटो : DEMO Pics
31 मार्च को वित्त वर्ष 2015-16 समाप्त होने में केवल दो दिन शेष हैं। 1 अप्रैल से आप कई ऐसी चीजों का फायदा उठाने से चूक सकते हैं, जिनका फायदा 31 मार्च तक उठा सकते हैं। आपको 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट का फायदा उठाना हो या सस्ता लोन लेना हो या फिर रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठाना हो तो आपके पास केवल दो दिन शेष हैं। इसके बाद आप इन चीजों का फायदा उठाने से रह जाएंगे। फरवरी में पेश केंद्रीय बजट के बाद से 1 अप्रैल से नए टैक्स और अन्य कई चीजें लागू हो जाएंगी। चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) कपिल सभ्रवाल बता रहें है कि 31 मार्च तक किन चीजों का आप फायदा उठा सकते हैं।
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इनकम टैक्स छूट के लिए कर लें निवेश
सीए कपिल के अनुसार 31 मार्र्च का वित्तीय वर्ष 2015-16 समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में अगर आपको इस वर्ष की इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करनी है और 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर धारा 80सी के तहत छूट हासिल करनी है तो 31 मार्च तक इनकम का हिसाब पूरा कर लें। इसके बाद के निवेश की छूट अगले साल की आईटीआर में मिलेगी।
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एडवांस टैक्स का कर लें भुगतान

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टैक्स - फोटो : Demo
सीए कपिल के अनुसार अगर आपका सालाना टैक्स 10 हजार रुपये से अधिक होता है और आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं तो 31 मार्च से पहले इसे जमा करवा दें। अन्यथा आप टैक्स में छूट का फायदा नहीं उठा सकेंगे।

पीपीएफ और एनपीएस अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा करवा लें
अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के खाते खुलवाएं हैं और इसमें जमा होने वाली राशि पर टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो इसमें सालाना जमा होने वाली न्यूनतम राशि को जमा करवा लें। नियमों के तहत इसमें सालाना तौर पर एक न्यूनतम रकम जमा करानी जरूरी होती है। इसी के बाद टैक्स में छूट मिलेगी।

सब्सिडी चाहिए तो आधार कार्ड लिंक करवा लें
रसोई गैस पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को 1 अप्रैल से अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर उपभोक्ता सब्सिडी चाहते हैं तो गैस कनेक्शन को आधार लिंक करवा लें। वहीं अगर इस वित्त वर्ष में 12 से कम रसोई गैस सिलेंडर लिए हैं तो बचे हुए सिलेंडर भी बुक करवा लें।

सस्ता कार लोन लेने के लिए सिर्फ 2 दिन
1 अप्रैल से कार लोन की नई दरें लागू हो जाएंगी। इस बजट में सरकार ने कारों पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और लग्जरी सेस लगाने का ऐलान किया था। ऐसे में अगर कोई कार लेने की सोच रहा है तो 31 मार्च से पहले कार लोन लेने पर ये अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
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