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Chandigarh News: वारंटी पीरियड में खराब फ्रिज के बदले भेज दिया दूसरे मॉडल का फ्रिज, 20 हजार का हर्जाना

Mon, 10 Jul 2023 01:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jul 2023 01:55 AM IST
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In the warranty period, a refrigerator of another model was sent instead of a bad refrigerator, a compensation of 20 thousand
चंडीगढ़। दस साल की वारंटी के साथ खरीदा फ्रिज तीन साल में खराब हो गया। इसके बाद एक्सचेंज ऑफर में पैसे देने के बावजूद पसंद किए मॉडल की जगह दूसरे मॉडल का फ्रिज भेजने पर याचिकाकर्ता को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए उपभोक्ता आयोग ने कंपनी और डीलर पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी और कंपनी के नयागांव स्थित डीलर अशोका इंटरप्राइजेस को केस खर्च के तौर पर पांच हजार रुपये भी याचिकाकर्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं। गांव खुड्डा जस्सू निवासी परवीन ने जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में दायर याचिका में बताया था कि उन्होंने 10 मई, 2017 को नयागांव स्थित अशोका इंटरप्राइजेस से 23 हजार रुपये में व्हर्लपूल रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) खरीदा था। कंपनी और डीलर ने 10 साल की वारंटी दी थी। लेकिन जनवरी, 2022 में अचानक फ्रिज खराब हो गया। कंपनी के प्रतिनिधि ने चेक करके बताया कि फ्रिज का पीसीबी बदलना पड़ेगा, लेकिन यह कंपनी के पास नहीं है। कंपनी ने कहा कि वह उन्हें 40 प्रतिशत के डिस्काउंट पर पसंद का दूसरा नया फ्रिज देंगे।
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इस पर परवीन दूसरा फ्रिज लेने को तैयार हो गया। परवीन ने 245 लीटर का 20859 मॉडल का डबल डोर फ्रिज पसंद कर नौ हजार रुपये का भुगतान भी कर दिया।
लेकिन कंपनी ने उनको जो फ्रिज पसंद किया था उसके बजाय दूसरे मॉडल के फ्रिज की डिलीवरी कर दी। उन्होंने आपत्ति जताकर कंपनी को कई ईमेल भेजकर शिकायत दी। कंपनी के अधिकारी शिकायत का हल करने के लिए सहमत हुए, लेकिन कुछ नहीं किया। इससे परेशान होकर पीड़ित उपभोक्ता ने व्हर्लपूल कंपनी और कंपनी के नयागांव स्थित डीलर अशोका इंटरप्राइजेस के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर कर दी। इस पर आयोग ने दोनों को सेवा में बड़ी कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए 20 हजार रुपये का हर्जाना और पांच हजार रुपये बतौर केस खर्च भरने का आदेश दिया है।
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