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धोखाधड़ी मामले में कांस्टेबल बनने वाले को मिली सजा, जानिए वजह

Sun, 18 Dec 2016 12:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 18 Dec 2016 12:48 AM IST
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In the case of fraud on his sentence to be constable, due Know
जेल

फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने के दोषी कांस्टेबल को अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत निवासी कांस्टेबल सुरिंदर कुमार (22) ने पुलिस में नौकरी पाने के लिए विभाग में दसवीं व बारहवीं के फर्जी सर्टिफिकेट जमा करवाए थे।

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 सुरिंदर ने दोनों सर्टिफिकेट भोपाल ओपन स्कूल के दिए थे। शक होने पर विभाग ने जब जांच की तो पाया कि भोपाल ओपन स्कूल की तरफ से कांस्टेबल को कोई सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किए गए थे।
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मामले सामने आने के बाद सुरिंदर के खिलाफ 2011 में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। शनिवार को ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई।

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