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गुड न्यूजः हरियाणा में अब भी इस्तेमाल हो सकेंगे पुराने स्टांप पेपर, जनवरी 2014 से पहले खरीदे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 06 Nov 2018 10:20 AM IST
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स्टांप पेपर
हरियाणा में जनवरी 2014 से पहले खरीदे गए स्टांप पेपर तहसील कार्यों में मान्य होंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार ने खास निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे है, जिनके पास ये भौतिक स्टांप पेपर मौजूद है। लेकिन ई-स्टांप के चलते तहसीलों में ये स्टांप पेपर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि नागरिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाकर समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुसार जनवरी 2014 से पहले खरीदे गए पुराने स्टांप पेपर या प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
एसओपी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास एसबीआई की अधिकृत शाखा द्वारा जारी वैध, खाली या निष्पादित पुराने भौतिक स्टांप पेपर या प्रमाण पत्र हैं और यदि वे इन पुराने स्टांप पेपरों का उपयोग करके अपनी डीड का पंजीकरण करना चाहते है तो वे इस उद्देश्य के लिए तहसीलदार या नायब तहसीलदार के माध्यम से संबंधित ट्रेजरी में आवेदन कर सकते हैं।
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हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि नागरिक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अपनाकर समय-समय पर राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों, नियमों और विनियमों के अनुसार जनवरी 2014 से पहले खरीदे गए पुराने स्टांप पेपर या प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं।
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एसओपी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास एसबीआई की अधिकृत शाखा द्वारा जारी वैध, खाली या निष्पादित पुराने भौतिक स्टांप पेपर या प्रमाण पत्र हैं और यदि वे इन पुराने स्टांप पेपरों का उपयोग करके अपनी डीड का पंजीकरण करना चाहते है तो वे इस उद्देश्य के लिए तहसीलदार या नायब तहसीलदार के माध्यम से संबंधित ट्रेजरी में आवेदन कर सकते हैं।
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