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Chandigarh News: आयोग की तैयारी... चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख

Fri, 03 May 2024 04:33 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2024 04:33 AM IST
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In case of death during election duty the family will get Rs 30 lakh
स्थायी दिव्यांगता होने पर आयोग देगा 15 लाख रुपये
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की घोषणा

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। चुनाव ड्यूटी के दौरान पोलिंग व सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता पर उनके परिवारजन को एक्सग्रेशिया सहायता मिलेगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं या गोलीबारी के कारण मृत्यु हो जाने पर परिवारवालों को 30 लाख रुपये दिये जाएंगे। इसी प्रकार, डयूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांगता होने पर परिवार को 15 लाख रुपये और शरीर के किसी अंग या आंखों की रोशनी जाने पर 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता परिवारजनों को प्रदान की जाएगी। यह एक्सग्रेशिया राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाले अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। अनुकंपा राशि की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की होगी और इसकी प्रक्रिया कर्मचारी की मृत्यु, दिव्यांगता होने की घटना की तिथि से 10 दिन के भीतर आरंभ करनी होगी। इस मामले एक माह के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।


इस समय से मानी जाएगी चुनाव ड्यूटी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, चुनाव डयूटी की समयावधि चुनावों की घोषणाओं की तिथि से लेकर परिणाम की तिथि तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) मानी जाएगी। चुनाव के दौरान कठोर गतिविधियां शामिल होती हैं, जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित चुनाव मशीनरी की ओर से पूरी की जाती हैं।
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डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ की भी व्यवस्था
पोलिंग कर्मियों के लिए ट्रेनिंग केंद्र, डिस्पैच रिसिविंग केंद्रों पर स्वास्थ्य देखभाल, फर्स्ट-ऐड की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ युक्त एक एंबुलेंस की भी व्यवस्था होगी।
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