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त्योहारों पर स्टॉल लगाने वालों के लिए बुरी खबर

Wed, 13 May 2015 02:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 13 May 2015 02:51 PM IST
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important news for stall holders in festivals in chandigarh

नगर निगम की कमेटी ने त्योहारों के दौरान सेक्टर-22 और 17 में स्टॉल्स के लिए चार्ज दोगुना कर दिया है। कमेटी के अनुसार अन्य सेक्टरों के बाजारों पर पहले वाला शुल्क ही लागू होगा। दीवाली और अन्य पर्व में दुकानदार सिर्फ वही उत्पाद दुकानों के बाहर बरामदे में बेच सकेंगे जिनका कारोबार वह पूरा साल करते हैं।

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कमेटी ने यह भी नियम बनाया है कोई भी व्यापारी दुकान के बाहर के स्टाल को सबलेट नहीं कर सकेगा। वहीं अब मोबाइल, व्हीकल, बैंक के अलावा अन्य मल्टीनेशनल कंपनियां सप्ताह में दो दिन अपने माल का डिस्पले कर सकेंगी। निगम की गठित कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को यह निर्णय लिया है।
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डिस्पले स्टाल के लिए शुक्रवार और रविवार का दिन तय किया है। जो बाजारों की पार्किंग में सामान का डिस्पले कर सकेंगे। मालूम हो कि लगभग एक साल से नगर निगम किसी भी कंपनी को डिस्पले की मंजूरी नहीं दे रहा है। साथ ही कमेटी ने तय किया है कि स्टाल और डिस्पले के लिए किसी को भी टैंट और पोल नहीं लगाने दिया जाएगा।
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अगर कोई सड़क को खोदकर पोल लगाता है तो उस पर प्रति पोल के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कमेटी ने सेक्टर-17 में दीवाली पर लगने वाले स्टाल पर तीन सालों से लगी पाबंदी भी हटा दी है। कमेटी की ये सिफारिशें अगले माह होने वाली सदन की बैठक में मंजूरी के लिए रखी जाएंगी।

कमेटी की बैठक में सीनियर डिप्टी मेयर राजेश गुप्ता, पूर्व मेयर सुभाष चावला, मुकेश बस्सी और भाजपा पार्षद दल के नेता अरुण सूद ने भाग लिया।

225 स्क्वेयर फुट का ही स्टाल

कमेटी ने हर शुक्रवार और शनिवार को कंपनियों को जिस स्टाल की मंजूरी दी है, उसका साइज 225 स्क्वेयर फुट तय किया है। इसका शुल्क 5625 से बढ़ाकर 11, 250 रुपये किया है।

एक बाजार की पार्किंग में एक ही डिस्पले स्टाल की मंजूरी मिलेगी। मालूम हो कि कंपनियों के डिस्पले स्टाल की मंजूरी पिछले साल से बंद है जबकि फर्जी मंजूरी की पर्ची का मामला सामने आया है।

11, 250 स्टॉल शुल्क
सेक्टर-22 और 17 में दीवाली और अन्य त्योहारों पर दिए जाने वाले स्टाल का शुल्क भी 5,625 रुपये से बढ़ाकर 11250 कर दिया है। साथ ही 450 स्केयर फुट स्टॉल के लिए 22, 500 रुपये चार्ज किया जाएगा। लेकिन इससे बड़ स्टॉल की मंजूरी किसी को नहीं दी जाएगी। पर्व पर फड़ी लगाकर सामान बेचने वालों का शुल्क नहीं बढ़ाया है।


4 साल में एक करोड़ का नुकसान
कमेटी की बैठक में चर्चा हुई कि दीवाली पर सेक्टर-34 के मेला ग्राउंड की नीलामी करने की पॉलिसी गलत है। जिस कारण निगम को पिछले चार साल में एक करोड़ का नुकसान हो चुका है। ऐसे में 22 मई को होने वाली बैठक में अधिकारियों को इसके लिए नीति लाने को कहा है। साथ ही प्रशासन की पॉलिसी भी लाने के लिए कहा है। मालूम हो कि सेक्टर-34 के मेला ग्राउंड का आधा हिस्सा प्रशासन के पास है।

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