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तेजाब पीड़ितों को मासिक भत्ता देगी सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 09 Aug 2014 10:27 PM IST
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तेजाब पीड़ितों के पुनर्वास के लिए ठोस वित्तीय मदद की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर निर्देश के बाद हरियाणा सरकार ने पीड़ितों को पांच हजार रुपये मासिक भत्ता देने का फैसला लिया है।
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पंजाब एंड हाईकोर्ट ने अब हरियाणा की तर्ज पर पंजाब और चंडीगढ़ को भी नीति बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
पुअर पेशेंट रिलीफ सोसाइटी ने यह मांग एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से दायर याचिका में की थी। हरियाणा गृह सचिव रमेश कृष्ण ने शपथ पत्र के जरिए हाईकोर्ट को अवगत कराया है कि पांच हजार रुपये मासिक भत्ते के अलावा तेजाब फेंकने के कारण चेहरा खराब होने या अंग का नुकसान होने पर प्लास्टिक सर्जरी के लिए तीन लाख रुपये, जहां चेहरा खराब न हुआ हो वहां पचास हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा।
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वहीं, ऐसे हादसों में मौत हो जाने पर परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा तेजाब पीड़ितों का किसी भी सरकारी अस्पताल या सरकार के पैनल वाले अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाया जाएगा।
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सरकार ने यह भी कहा है कि इसके अलावा राशन डिपो देने में तेजाब पीड़ितों को तरजीह दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार का यह जवाब रिकार्ड पर लेते हुए पंजाब सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन को तीन महीने में अपनी नीतियों में संशोधन कर हरियाणा के समान लाभ देने का निर्देश दिया है।