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पानीपत और पलवल के दो टोल प्लाजा होंगे बंद, पढ़ें हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले

Tue, 05 Feb 2019 09:55 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 05 Feb 2019 09:55 AM IST
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important decisions in manoharlal cabinet meeting
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग

हरियाणा के पलवल और पानीपत जिले में दो टोल प्लाजा पर अब वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए दोनों टोल टैक्स बंद करने का निर्णय यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया।

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नेशनल हाईवे घोषित होने के मद्देनजर पलवल-जेवर-अलीगढ़ रोड, किलोमीटर 0.000 से 15.660 जिला पलवल में टोल प्वाइंट-50 को डिनोटिफिकेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे शामली-पानीपत रोड पर टोल प्वाइंट -13 के डी-नोटिफिकेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। पानीपत रोड के टोल प्वाइंट को एक्स-पोस्ट फेक्टो मंजूरी दी गई है।
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धार्मिक-शैक्षणिक संस्थानों को स्टांप शुल्क में एक फीसदी छूट
धर्मार्थ, धार्मिक, कंपनियों, एक और धर्मार्थ, ट्रस्ट या कंपनियों के सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण संस्थानों को भूमि हस्तांतरण के मामले में अब एक प्रतिशत कम स्टांप शुल्क देना होगा। अब तक पांच प्रतिशत स्टांप शुल्क देना पड़ता था। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य वित्तीय संकट की वजह से शैक्षणिक संस्थानों को बंद होने से रोकना है।
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यह निर्णय इन संगठनों को हस्तांतरण के लिए स्टांप ड्यूटी की बचत करने के अन्य साधनों का सहारा लेने के बजाय अपने दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा ट्रस्ट या समाज द्वारा संचालित गौशालाओं के पक्ष में गिफ्ट डीड पर पूरी स्टांप ड्यूटी माफ कर दी गई है।

धर्मार्थ कार्यों के लिए मिलेगी सरकारी भूमि, कलेक्टर रेट भी तय 

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हरियाणा कैबिनेट की बैठक (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में ट्रस्टों/निजी संस्थानों को सामाजिक/ धार्मिक/धर्मार्थ/सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी/भूमि आवंटन की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति किसी भी सरकारी विभाग की भूमि को सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ ट्रस्टों या संस्थाओं को पूजा स्थलों, धर्मशालाओं, जंजघरों, बारात घर और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण के लिए दी जाएगी। 

नीति के तहत आवेदक एजेंसी एक पंजीकृत कानूनी संस्था होनी चाहिए। संबंधित सरकारी विभाग केवल उन जगहों पर भूमि के आवंटन पर विचार करेगा जहां जमीन उपलब्ध है। सरकारी विभाग की भूमि को अधिकतम 3000 वर्ग मीटर तक के लिए धर्मस्थल, धर्मशाला, जंजघर, बारातघर और सामुदायिक केंद्रों के लिए आवंटित किया जाएगा। 

आवंटी एजेंसी किसी भी तरह से किसी भी तीसरे पक्ष में साइट को स्थानांतरित नहीं करेगी और इस उद्देश्य के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नीति केवल राज्य सरकार या इसके विभागों के स्वामित्व में भूमि के संबंध में लागू होगी। बिक्री की अस्थायी दर के अनुसार 2000 वर्ग मीटर तक भूमि क्षेत्र के मामले में कलेक्टर दर का 50 प्रतिशत है। इसी तरह 2000 और 3000 वर्ग मीटर के बीच भूमि के आकार के लिए कलेक्टर दर का 100 प्रतिशत है।

बैठक के अन्य अहम निर्णय
. रीजनल रेफलर वेटरिनरी डायगोनिस्टक एंड एक्सटेंशन सेंटर (आरआरवीडीईसी) का नाम अब हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र होगा।
. ग्राम पंचायत बरसत्त, खंड घरौंडा, जिला करनाल की शामलात भूमि, रकबा तादादी 45 कनाल, 19 मरले का मुख्तियार सिंह पुत्र करतार सिंह की भूमि रकबा तादादी 39 कनाल, 5 मरले के साथ एचएसएएमबी का खरीद केंद्र स्थापित करने के लिए तबादला किया जाएगा।

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हरियाणा कैबिनेट की बैठक - फोटो : फाइल फोटो

. जिला पंचकूला हलका कालका में दीवानवाला से जौहरीवाला तथा मंगनीवाला, बाजेवाला, जौहरीवाला से पिंजौर मल्लाह तक सड़क निर्माण के लिए सरकार की 10 एकड़ 15 मरला भूमि लोकनिर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को कलेक्टर रेट 35 लाख रुपये प्रति एकड़ के अनुसार दी जाएगी।

. कारपोरेशन बैंक, सेक्टर-11, पंचकूला से 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने को सरकार गारंटी देगी। स्वीकृति-कार्योत्तर प्रदान कर दी गई है। विद्युत विभाग ने यह प्रस्ताव निगम की कैश लिक्विडिटी में सुधार करने के लिए एचवीपीएनएल को 200 करोड़ रुपये की धनराशि की अतिरिक्त कैश क्रेडिट लिमिट के लिए ब्याज दर तथा अन्य शर्तों की पेशकश के साथ दिया था।

जिसमें बैंक ने निम्र शर्तों पर मासिक रिसेट के साथ ब्याज दर 7.90 प्रतिशत तक कम की। देना बैंक, सेक्टर-21, पंचकूला से 100 करोड़ रुपये की वर्तमान ओवरड्राफ्ट लिमिट के नवीनीकरण तथा वर्तमान ओवरड्राफ्ट लिमिट की सबलिमिट के रूप में 100 करोड़ रुपये की नई डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करने के लिए सरकार गांरटी देगी।

. 2009 के हरियाणा अधिनियम संख्या 9, हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ग्रुप-ए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी। इस अधिनियम की अधिसूचना 20 मार्च 2009 से लागू है। यह उन लोगों पर लागू होगा जो सेवा के सदस्य हैं, और 20 मार्च, 2009 या इसके बाद नियुक्त किए गए हैं।

. हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा (ग्रुप क व ख) सेवा नियम, 1999 के संशोधन को मंजूरी। श्रीकृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र और प्रोफेसर अगद तंत्र के नए सृजित पदों को सेवा नियमों में सम्मलित किया गया। ये सेवा नियम अब हरियाणा आयुर्वेदिक शिक्षा (ग्रुप क तथा ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जाएंगे। 

केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार 14 विभाग एक आयुर्वेदिक कॉलेज में होने चाहिए। राज्य सरकार ने श्रीकृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र तथा प्रोफेसर अगद तंत्र के नये पदों को शैक्षिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उद्देश्य से स्वीकृति दी। प्रोफेसर शालाक्य तंत्र की नियुक्ति सीधी भर्ती या रीडर शालाक्य तंत्र में से पदोन्नति द्वारा सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी। प्रोफेसर अगद तंत्र की नियुक्ति सीधी भर्ती या रीडर अगद तंत्र में से पदोन्नति से होगी। इसमें प्रतिनियुक्ति व स्थानांतरण से भरने का भी विकल्प रहेगा।

. हरियाणा राजस्व (ग्रुप ए) सेवा नियम, 1997 के संशोधन को स्वीकृति। उप-सचिव (प्रोजेक्ट इंचार्ज) (एसेट मैनेजमेंट सेल) को शामिल किया गया है। नए नियम हरियाणा राजस्व (ग्रुप ए) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जाएंगे।

. राजकीय पशुधन फार्म हिसार की 0.50 एकड़ भूमि कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हिसार को स्टार्म वाटर डिस्पोजल वर्कर्स सेक्टर-1, 4, 5, 25 और एमजीए हिसार को कलेक्टर दर पर हस्तांरित करने को मंजूरी।

. सीआरपीएफ के शहीद सिपाही सतीश कुमार के आश्रितों को अनुकंपा आधारित स्कीम के तहत सरकारी नौकरी देने का निर्णय। सिपाही सतीश कुमार, सीआरपीएफ, गांव छत्तर, तहसील उचाना जिला जींद ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में 20 मार्च, 2015 को शहीद हो गए थे। शहीद की पत्नी कमला देवी को एक विशेष केस के तौर पर अनुकंपा आधार पर ग्रुप डी के पद सेवादार पर नियुक्ति योग्यता में ढील करते हुए दी गई। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक शहीदों के आश्रितों को 275 नौकरियां दी जा चुकी हैं।

. हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के संशोधन को स्वीकृति। अब ये नियम हरियाण सेवा (पुनरिक्षित वेतन) संशोधन नियम, 2019 कहे जाएंगे।

. हरियाणा लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें शाखा, कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी। नए नियमों को अब हरियाणा लोक निर्माण विभाग, (भवन और सड़कें) शाखा, कनिष्ठ अभियंता (ग्रुप-सी) संशोधन नियम, 2019 कहा जाएगा। संशोधन के अनुसार, उच्च शिक्षा जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एवं एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (एएमआईई) को जोड़ा गया है और प्रवेश की न्यूनतम आयु 17 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष से 42 वर्ष कर दी गई है। 

इसके अलावा हिंदी के साथ मैट्रिक के बजाय हिंदी और संस्कृत के साथ मैट्रिक अनिवार्य किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, हाऊसिंग बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पुलिस आवास बोर्ड के कनिष्ठ अभियंताओं को भी इन नियमों में शामिल किया गया है। 

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