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Chandigarh News: विदेश भेजने व वीजा लगवाने के नाम पर इमिग्रेशन संचालकों ने ठग लिए 25 लाख
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चंडीगढ़। विदेश भेजने व वीजा लगवाने के नाम पर इमिग्रेशन संचालकों ने करीब 25 लाख रुपये की ठगी की है। पहले मामले में हिसार के गांव भकाना निवासी कुलदीप की शिकायत पर सेक्टर-17 थाने में आईपीसी एक्ट 406, 420, 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सेक्टर-17/सी में एससीओ नंबर 123-24 द्वितीय फ्लोर स्थित माई इमीग्रेशन सॉल्यूशन के विकास शर्मा और अमित अरोड़ा माई ने उससे वीजा लगवाने के नाम पर 8.76 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।
वहीं, दूसरे मामले में इनके खिलाफ बठिंडा की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर सेक्टर-17 थाने में धारा 406, 420, 120-बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया कि विकास शर्मा और अमित अरोड़ा ने उनसे वीजा के संबंध में 14.58 लाख रुपये लिए, लेकिन उनका वीजा नहीं लगवाया। बाद में पैसे मांगने पर उन्होंने पैसे देने से भी इन्कार कर दिया।
विदेश भेजने के नाम पर 1.80 रुपये की ठगी : वहीं, तीसरे मामले में अंबाला कैंट एक व्यक्ति से विदेश भेजने के नाम पर इमिग्रेशन कंपनी ने करीब 1.80 लाख रुपये की ठगी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-17 थाने में सेक्टर-17 स्थित पंजाब कंसल्टेशन इमीग्रेशन कंपनी संचालकों के खिलाफ आईपीसी एक्ट 406, 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता दीपक भल्ला ने बताया कि कुछ महीनों पहले उसकी मुलाकात पंजाब कंसल्टेशन कंपनी के संचालकों से हुई थी। उन्होंने विदेश भेजने के लिए 1.80 लाख रुपये और दस्तावेज भी ले लिए। लेकिन बाद में उन्होंने न तो विदेश भेजने के लिए वीजा लगवाया और पैसे मांगने पर वापस भी नहीं किए। पुलिस ने मनप्रीत सिंह बराड़, रविंदर सिंह उर्फ रवि साहब के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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वहीं, दूसरे मामले में इनके खिलाफ बठिंडा की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर सेक्टर-17 थाने में धारा 406, 420, 120-बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया कि विकास शर्मा और अमित अरोड़ा ने उनसे वीजा के संबंध में 14.58 लाख रुपये लिए, लेकिन उनका वीजा नहीं लगवाया। बाद में पैसे मांगने पर उन्होंने पैसे देने से भी इन्कार कर दिया।
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विदेश भेजने के नाम पर 1.80 रुपये की ठगी : वहीं, तीसरे मामले में अंबाला कैंट एक व्यक्ति से विदेश भेजने के नाम पर इमिग्रेशन कंपनी ने करीब 1.80 लाख रुपये की ठगी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-17 थाने में सेक्टर-17 स्थित पंजाब कंसल्टेशन इमीग्रेशन कंपनी संचालकों के खिलाफ आईपीसी एक्ट 406, 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता दीपक भल्ला ने बताया कि कुछ महीनों पहले उसकी मुलाकात पंजाब कंसल्टेशन कंपनी के संचालकों से हुई थी। उन्होंने विदेश भेजने के लिए 1.80 लाख रुपये और दस्तावेज भी ले लिए। लेकिन बाद में उन्होंने न तो विदेश भेजने के लिए वीजा लगवाया और पैसे मांगने पर वापस भी नहीं किए। पुलिस ने मनप्रीत सिंह बराड़, रविंदर सिंह उर्फ रवि साहब के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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