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इमिग्रेशन कंपनी ने नहीं लौटाई पूरी रकम, अब देना पडे़गा मुआवजा

Sat, 25 Dec 2021 09:12 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 25 Dec 2021 09:12 PM IST
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Immigration company has not returned the full amount, now compensation will have to be paid
चंडीगढ़। वीजा अस्वीकार होने के बाद पूरी राशि नहीं लौटाना इमिग्रेशन कंपनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने इमिग्रेशन कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को बाकी के 41325 रुपये भी लौटाए। साथ ही पांच हजार का मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च के अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिन के अंदर आदेश का पालन न करने पर लौटाई जानेवाली राशि और मुआवजा राशि पर नौ प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ ने दिया है।
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शिकायतकर्ता जगजोत सिंह निवासी गांव टंगोरी जिला एसएएस नगर (मोहाली) ने सेक्टर-42 सी चंडीगढ़ स्थित अब्रॉड एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि कनाडा में स्टडी वीजा के आवेदन के लिए इमिग्रेशन कंपनी ने उनसे करार किया। इसके लिए उनसे कनाडा के कॉलेज की ट्यूशन फीस के रूप में अलग-अलग समय में कुल 302224 रुपये जमा कराए। बाद में वीजा अस्वीकार हो गया लेकिन कंपनी ने शिकायतकर्ता को 260899 रुपये ही लौटाए। बाकी के 41325 रुपये देने से इनकार कर दिया। इस संबंध में राशि लौटाने के लिए कई बार निवेदन किया गया। बाद में कानूनी नोटिस भी भेजा गया लेकिन कंपनी ने राशि नहीं लौटाई।
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