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अवैध पीजी, मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हाल होंगे बंद, अधिकारियों को सात दिन में भेजनी होगी रिपोर्ट
Sat, 07 Mar 2020 08:55 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sat, 07 Mar 2020 08:55 PM IST
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गृह मंत्री अनिल विज
- फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा में अवैध रूप से चल रहे पीजी, मैरिज पैलेस, लॉज, बैंक्वेट हाल व प्राइवेट रेजिडेंशियल हॉस्टल इत्यादि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करवाया जाएगा। हरियाणा सरकार यहां रहने वालों व जुटने वाली भीड़ की सुरक्षा के मद्देनजर गंभीर और सख्त हो गई है।
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हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे करवाया जाएगा। अगर कोई भी प्रतिष्ठान सुरक्षा मानदंडों और अन्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा या सील किया जाएगा।
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विज ने बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, पेइंग गेस्ट, लॉज, निजी आवासीय छात्रावास नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत अवैध रूप से चल रहे हैं। ये प्रतिष्ठान सुरक्षा मानदंडों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथ ही ये विभिन्न नियमों का उल्लंघन करके नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। इससे नगर निगम, नगर परिषद और नगर नगरपालिकाओं को राजस्व की हानि भी हो रही है। इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वे करवाने का निर्देश दिया गया है।
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उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सर्वेक्षण की रिपोर्ट और उसके तुरंत बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर यानी 13 मार्च को ईमेल के जरिए दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरी प्राथमिकता से किया जाना चाहिए और इस कार्य में विफल होने में संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।