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Chandigarh News: ग्राम पंचायतों की जमीन से अवैध कब्जों खाली कराने की तैयारी, कराई जाएगी एफआईआर, लापरवाही बरतने वाले अधिकारी भी नपेंगे
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हरियाणा सरकार ने सभी जिलों को जारी किए आदेश
चंडीगढ़। ग्राम पंचायतों की शामलात देह और गो चरांद भूमि पर किए अवैध कब्जों को खाली करने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। इसके लिए डीसी से लेकर पंचायत अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में जहां अवैध कब्जा खाली नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत एवं विकास विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में प्रदेश के सभी डीसी और पंचायत अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
जारी पत्र में कहा कि ग्राम पंचायतों की जमीनों पर किए गए कब्जों को हटाने को लेकर पहले भी आदेश दिए थे। लेकिन इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से भी इस संबंध में हरियाणा सरकार को ठोस नीति बनाने के आदेश दिए जा चुके हैं। हाईकोर्ट के फैसले की अनुपालना में सरकार अब इसे मजबूती से जमीन स्तर पर लागू करने की तैयारी में है। जारी आदेशों में कहा कि ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारी ऐसी भूमि को चिन्हित करें और इसके बाद कब्जे खाली कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाए। अगर अधिकारी व कर्मचारियों ने इसमें कोई लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यह भी कहा कि इस कार्यवाही के संबंध में हर माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए।
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चंडीगढ़। ग्राम पंचायतों की शामलात देह और गो चरांद भूमि पर किए अवैध कब्जों को खाली करने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। इसके लिए डीसी से लेकर पंचायत अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में जहां अवैध कब्जा खाली नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पंचायत एवं विकास विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में प्रदेश के सभी डीसी और पंचायत अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
जारी पत्र में कहा कि ग्राम पंचायतों की जमीनों पर किए गए कब्जों को हटाने को लेकर पहले भी आदेश दिए थे। लेकिन इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से भी इस संबंध में हरियाणा सरकार को ठोस नीति बनाने के आदेश दिए जा चुके हैं। हाईकोर्ट के फैसले की अनुपालना में सरकार अब इसे मजबूती से जमीन स्तर पर लागू करने की तैयारी में है। जारी आदेशों में कहा कि ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारी ऐसी भूमि को चिन्हित करें और इसके बाद कब्जे खाली कराने की कार्यवाही को अमल में लाया जाए। अगर अधिकारी व कर्मचारियों ने इसमें कोई लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इनमें ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, बीडीपीओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यह भी कहा कि इस कार्यवाही के संबंध में हर माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए।
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