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अतिक्रमण: सरकार, हुडा को अवमानना नोटिस
सुमेश ठाकुर/अमर उजाला, चंडीगढ़/गुड़गांव
Updated Wed, 19 Feb 2014 07:04 PM IST
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पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में ओल्ड दिल्ली-गुड़गांव रोड में अतिक्रमण के मामले में हरियाणा सरकार और हुडा प्रशासन को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
आज मामले की सुनवाई के दौरान सेंट्रल मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन गुड़गांव की तरफ से हाइकोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद ये अतिक्रमण अभी तक हटाया नहीं गया है।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने याची पक्ष को सुनने के बाद अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
सनद रहे कि 8 जनवरी को हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार हुडा और गुड़गांव के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इस अतिक्रमण को हटाकर एक विस्तृत रिपोर्ट हाइकोर्ट में दाखिल करें। सेक्टर 12 ए की मार्केट के बैक साइड पड़ने वाले इस जगह पर हजारों की तादाद में अवैध झुग्गी-झोपिड़यां हैं।
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आज मामले की सुनवाई के दौरान सेंट्रल मार्केट वेल्फेयर एसोसिएशन गुड़गांव की तरफ से हाइकोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद ये अतिक्रमण अभी तक हटाया नहीं गया है।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरूण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने याची पक्ष को सुनने के बाद अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।
सनद रहे कि 8 जनवरी को हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार हुडा और गुड़गांव के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इस अतिक्रमण को हटाकर एक विस्तृत रिपोर्ट हाइकोर्ट में दाखिल करें। सेक्टर 12 ए की मार्केट के बैक साइड पड़ने वाले इस जगह पर हजारों की तादाद में अवैध झुग्गी-झोपिड़यां हैं।
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