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Chandigarh News: स्कूल प्रबंधन एक ही दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करता है तो घुमाइए फोन
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हरियाणा सरकार ने जारी किया नंबर व ई-मेल एड्रेस
शिक्षा मंत्री बोले, नियमों की उल्लंघना हुई तो होगी कार्रवाई
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधनों को एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी व वर्दी खरीदने के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बाध्य न करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कोई भी स्कूल विद्यार्थियों की स्कूल वर्दी पांच साल से पहले नहीं बदल सकता। विद्यार्थी और अभिभावक किसी भी दुकान से स्कूल व पाठ्य सामग्री खरीद सकता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिर भी अगर किसी भी अभिभावक को दिक्कत है तो वे ईमेल-dseps13@ gmail.com या दूरभाष संख्या 01725049810 संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी शिक्षा निदेशालय ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के नंबर 6 और 7 की अनुपालना करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही व उल्लंघना पाई गई तो उस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 1995 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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शिक्षा मंत्री बोले, नियमों की उल्लंघना हुई तो होगी कार्रवाई
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधनों को एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी व वर्दी खरीदने के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बाध्य न करने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कोई भी स्कूल विद्यार्थियों की स्कूल वर्दी पांच साल से पहले नहीं बदल सकता। विद्यार्थी और अभिभावक किसी भी दुकान से स्कूल व पाठ्य सामग्री खरीद सकता है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिर भी अगर किसी भी अभिभावक को दिक्कत है तो वे ईमेल-dseps13
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के नंबर 6 और 7 की अनुपालना करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही व उल्लंघना पाई गई तो उस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 1995 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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