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इस फरमान को फोलो करें, नहीं तो सेलरी कट

Wed, 26 Aug 2015 11:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 26 Aug 2015 11:24 AM IST
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if employee will not be in dress, salary cut

यूटी प्रशासन ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए बेहद अहम फरमान जारी किया है। फोलो नहीं किया तो सेलरी कटेगी। फरमान ड्रेस कोड से जुड़ा है। प्रशासन के सभी विभागों में अब कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड फालो करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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चपरासी, हेल्पर और ड्राइवर कर्मचारियों को ड्यूटी पर प्रशासन की ओर से जारी ड्रेस में ही आना होगा। डीसी डा.एसबी दीपक कुमार ने इस संबंध में सभी विभागों के हेड को चिट्ठी भी जारी कर दी है। जानकारी अनुसार ड्रेस कोड के आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है।
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डीसी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिना वर्दी आने वाले कर्मचारी का पूरे दिन का वेतन काट लिया जाएगा। तीन से अधिक बार ऐसा करने पर कर्मचारी को सस्पेंड भी किया जा सकता है। आदेशों के बाद यूटी सचिवालय में अधिकारियों के स्टॉफ में शामिल कर्मचारियों ने ड्रेस कोड फालो करना शुरू कर दिया है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा ड्रेस के लिए तीन साल में सिर्फ 1800 रुपये दिए जाते हैं। इतने पैसे से तो ड्रेस की सिलाई भी नहीं हो पाती।
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आरएलए में शुरू किया था ड्रेस कोड
यूटी प्रशासन ने साल भर पहले ही सेक्टर-17 स्थित रजिस्टिरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी(आरएलए) दफ्तर में दलालों से बचने से लिए पूरे स्टॉफ का ड्रेस कोड ही लागू कर दिया। इस फैसले के बाद आरएलए की कार्यप्रणाली में काफी बदलाव भी आया है। अधिकारियों ने पैसे लेकर लाइसेंस और अन्य कागजात बनवाने वाले कई दलालों को भी दबोचा था।

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