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इस बार सुखना लेक पर नहीं मना सकेंगे होली, रोक लगाएगा प्रशासन

Thu, 25 Mar 2021 02:22 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 25 Mar 2021 02:22 AM IST
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Holi will not celebrate on Sukhna Lake
चंडीगढ़। कोरोना के चलते होली के रंग में भी भंग पड़ता दिख रहा है। यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर होली का त्योहार घर में मनाने के निर्देश जारी कर चुके हैं। इस बीच हर साल होली पर सुखना लेक पर जुटने वाली भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन होली के दिन सुखना लेक को बंद करने की तैयारी कर रहा है। यूटी प्रशासक के सलाहकार ने कहा कि इस बारे में बैठक कर फैसला लिया जा चुका है, अगले कुछ दिनों में प्रशासक की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा।
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यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर होली मिलन से संबंधित सभी तरह के आयोजनों पर पाबंदी लगा चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने को लेकर अभी तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यही कारण है कि बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने भी चंडीगढ़ समेत विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं कि आने वाले त्योहार होली, शब-ए-बारात, बीहू, ईस्टर और ईद-उल-फितर के अलावा सामूहिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने पर स्थानीय प्रशासन गंभीरता से विचार करे।
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने होली, ईद, शब-ए-बारात और ईस्टर पर भीड़ को रोकने का निर्देश दिया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को सावधान रहने को कहा है। इस वजह से ही प्रशासन होली के दिन सुखना लेक को बंद करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि काफी संख्या में युवा सुखना लेक पर होली के दिन एकत्रित होते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक लगा दी है।
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कोरोना मामले बढ़े तो स्थानीय स्तर पर लग सकता है लॉकडाउन
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यूटी प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बुधवार को आदेश जारी कर इन दिशा-निर्देशों को चंडीगढ़ में लागू कर दिया। ये आदेश एक अप्रैल से शुरू होंगे, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। इसके तहत शहर में कोरोना की जांच में और तेजी लाने को कहा गया है। जो भी लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया जाएगा और जल्द से जल्द इलाज की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिस भी इलाके में कोरोना के मामले अधिक मिल रहे हैं, उन्हें रेखांकित कर कंटेनमेंट जोन घोषित करने को कहा गया है। सार्वजनिक जगह, दफ्तर, बाजार, भीड़भाड़ वाले इलाके में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि जो लोग मास्क न पहने, शारीरिक दूरी का पालन न करें, उन पर भी कड़ी निगरानी रखें और जरूरत हो तो जुर्माना भी कर सकते हैं। कोरोना के मामले अधिक मिलने पर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। हालांकि, प्रशासन के अधिकारी किसी भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं।
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