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हाईकोर्ट का कुठाराघात, 1750 जेबीटी की नियुक्ति रोक दी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 22 Jul 2015 08:34 AM IST
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हरियाणा सरकार की ओर से एक हफ्ते पहले नियुक्त किए गए 1750 जेबीटी शिक्षको की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। सरकार की ओर से नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया के तहत परिणाम घोषित किया जा चुका था।
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हालांकि शिक्षकों को नियुक्ति अभी पत्र जारी होने थे। इस बीच साल 2012 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान वेटिंग सूची में शामिल किए गए तीन उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका के जरिये नियुक्ति के मामले में उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
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इसी याचिका पर सुनवाई करते जस्टिस अमित रावल ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 1750 नियुक्त जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अंबाला की दलविंदर कौर समेत तीन ने एडवोकेट गौतम दीवान के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने भर्ती के लिए जिन 1750 उम्मीदवारों का परिणाम घोषित किया है, उन्हें साल 2012 की भर्ती के योग्य नहीं माना जा सकता।
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याचिका में कहा गया कि साल 2012 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 976 उम्मीदवारों को वेटिंग सूची में शामिल किया गया था। सरकार ने एक मामले में हाईकोर्ट में यह भी कहा था कि शिक्षा विभाग के पास जेबीटी के पर्याप्त पद खाली पड़े हैं। ऐसे में यदि खाली पद थे तो नौकरी पर साल 2012 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान वेटिंग सूची में शामिल लोगों का हक पहले बनता है।
यह भी आरोप लगाया कि जिन 1750 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उन्होंने साल 2012 की भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख से पहले एचटेट पास नहीं किया था, लेकिन इन उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि साल 2012 में एचटेट नहीं हुआ, लिहाजा उनके नाम पर भर्ती के लिए विचार किया जाना चाहिए।
उधर, सरकार ने भी इन उम्मीदवारों को एचटेट से छूट देने की मंशा एक मामले में प्रगट की थी। हाईकोर्ट ने इन उम्मीदवारों की याचिका अप्रैल में खारिज कर दी थी। याचिका में आरोप लगाया है कि जब आवेदन की तारीख से पहले इन उम्मीदवारों ने एचटेट पास ही नहीं किया तो साल 2012 की भर्ती में उनका चयन कैसे हो सकता है।